अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना: खुशखबरी! MP सरकार दे रही है अंतरजातीय विवाह करने पर 2 लाख रुपये, ऐसे करें अप्लाई
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना: मध्य प्रदेश सरकार अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए दे रही है 2 लाख रुपये! जानिए कौन कर सकता है अप्लाई, कैसे मिलेगा लाभ और क्या हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स
प्यार करने वालों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक शानदार स्कीम शुरू की है! अगर आप अंतरजातीय विवाह करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। सरकार आपको शादी करने पर 2 लाख रुपये देगी! जी हां, आपने सही सुना! इस योजना का नाम है “अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना।“
क्या है अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2025?
मध्य प्रदेश सरकार ने समाज में जातिवाद को खत्म करने और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, जो भी जोड़ा अपनी जाति से बाहर शादी करता है, उसे सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसका मकसद है ऐसे जोड़ों को सपोर्ट करना और समाज में बराबरी का संदेश देना।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं, जो आपको पूरी करनी होंगी
• लड़का और लड़की दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले होने चाहिए।
• आपकी शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
• लड़का और लड़की अलग-अलग जाति के होने चाहिए।
• आपके माता-पिता की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
कैसे मिलेंगे 2 लाख रुपये?
अगर आप ऊपर बताई गई शर्तें पूरी करते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये मिलेंगे। ये पैसे आपको सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे।
क्या है इस योजना का मकसद?
इस योजना का सबसे बड़ा मकसद है समाज में जातिवाद को खत्म करना और लोगों को अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करना। सरकार मानती है कि प्यार जाति-धर्म से ऊपर होता है और हर किसी को अपनी पसंद से शादी करने का हक है।
कैसे करें अप्लाई?
इस योजना के लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं।
ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका:
• सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• होमपेज पर “ऑनलाइन सर्विस” सेक्शन में जाएं।
• “अंतरजातीय विवाह योजना” के लिंक पर क्लिक करें।
• एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें।
• फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी सही-सही भरें।
• अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
• सबमिट बटन पर क्लिक करें।
ऑफलाइन अप्लाई करने का तरीका:
• अपने जिले के कलेक्टर ऑफिस जाएं।
• वहां से “अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना” का एप्लीकेशन फॉर्म लें।
• फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी सही-सही भरें।
• अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अटैच करें।
• फॉर्म को कलेक्टर ऑफिस में जमा कर दें।
क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे?
इस योजना के लिए अप्लाई करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी:
• लड़का और लड़की का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आदि)
• लड़का और लड़की का निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल, आदि)
• शादी का सर्टिफिकेट
• लड़का और लड़की का जाति प्रमाण पत्र
• माता-पिता का इनकम सर्टिफिकेट
कौन करेगा जांच?
आपके एप्लीकेशन की जांच जिले के कलेक्टर करेंगे। वो ये देखेंगे कि आप इस योजना के लिए योग्य हैं या नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वो आपके पैसे अप्रूव कर देंगे।
अगर कोई दिक्कत हो तो क्या करें?
अगर आपको इस योजना से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो, तो आप सीधे कलेक्टर ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। वहां आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा।
तो देर किस बात की? अगर आप अंतरजातीय विवाह करने की सोच रहे हैं, तो ये योजना आपके लिए ही है। अप्लाई करें और सरकार से 2 लाख रुपये पाएं! ये एक शानदार मौका है समाज में बदलाव लाने का और प्यार को बढ़ावा देने का। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों
तक पहुंचाएं ताकि हर कोई इस योजना का लाभ उठा सके।
Also Read:- हरदा: समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये 31 मार्च तक पंजीयन कराएं