हरदा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने उपभोक्ता सेवा में कमी के एक मामले में निर्णय सुनाया है, जिसमें इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन की बैट्री गांरटी अवधि में खराब होने के बाद भी बदलकर नहीं देने के मामले में वाहन कंपनी एआर एमिशन हैदराबाद तेलंगाना और उसके स्थानीय डीलर राजीव खरे पिता रमेशचंद्र खरे, एलबीएस टॉवर, अस्पताल चौक हरदा को नई बैट्री देने या 56 हजार रूपए देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता वंदितसिंह राजपूत ने बताया कि परिवादी प्रमोद अग्रवाल ने जिला अस्पताल चौक के पास एलबीएस टॉवर में संचालित एआर जीरो एमिशन कंपनी का दो पहिया वाहन अब नया वाहन देना होगा। ।
– वाहन 15 अक्टूबर 2021 को – 67,499 रूपए में खरीदा था। वाहन के पार्टस व बैट्री की 36 माह की वारंटी दी थी। बैट्री 13 दिसंबर 23 को खराब होने की सूचना देकर उसे जमाकर रसीद दी गई। शोरुम पर 15 जनवरी 24 तक बैट्री डालने का आश्वासन दिया। इसके एवज में 25 हजार रूपए मांगे गए। अग्रवाल ने जब इसे गारंटी अवधि में बताया तो अभद्रता की गई। रूपए देने पर ही वाहन और बैट्री बदलने का कहकर अपने पास रख लिया गया। जिससे अग्रवाल को आवागमन में परेशानी हुई। अधिवक्ता ने बताया कि आयोग ने 45 दिन में उसी मॉडल की नई बैट्री लगाने देने या 56 हजार रूपए कीमत देने के आदेश दिए। इसके अलावा मानसिक संत्रास के लिए 2 हजार रूपए अतिरिक्त देने के आदेश दिए हैं।
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