LPG Cylinder Benefits : मौजूदा समय में हर किसी के घर में एलपीजी सिलेंडर है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से हर गरीब व्यक्ति के लिए एलपीजी सिलेंडर सुलभ हो गया है। इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं.
LPG Cylinder Benefits
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में पिछले 5 साल में एलपीजी गैस सिलेंडर से 4082 हादसे हुए हैं। यानी हर साल 816 दुर्घटनाएं होती हैं. गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं में जान-माल के नुकसान के लिए बीमा का भी प्रावधान है। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण उपभोक्ता दावा नहीं करते हैं।
तेल विपणन कंपनियां तेल उद्योग के लिए सार्वजनिक देयता नीति के तहत एक बीमा पॉलिसी लेती हैं जो ओएमसी के साथ पंजीकृत सभी एलपीजी ग्राहकों को कवर करती है। उन्हें कवर मिलता है. यह कवर 50 लाख रुपये तक मिलता है.
इस पॉलिसी में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी से होने वाले नुकसान की भरपाई करती हैं। इसमें शर्तें हैं कि जिसके नाम पर सिलेंडर है उसे ही बीमा राशि मिलती है, नॉमिनी बनाने का कोई प्रावधान नहीं है.
रकम कितनी है
ग्राहक के घर पर एलपीजी सिलेंडर के कारण जान-माल के नुकसान की स्थिति में दुर्घटना कवर प्रदान किया जाता है। अगर किसी दुर्घटना में ग्राहक की संपत्ति या घर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो प्रति दुर्घटना 2 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम मिलता है।
मृत्यु की स्थिति में 6 लाख रुपये तक का कवर मिलता है। प्रत्येक दुर्घटना पर 30 लाख रुपये तक के चिकित्सा व्यय का प्रावधान है। इसमें प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये की दर से पैसा दिया जाता है. दुर्घटना की स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपये का कवर मिलता है।
क्लेम का पैसा कैसे प्राप्त करें
इसके लिए सबसे पहले आपको https://www.mylpg.in/docs/ वेबसाइट पर जाना होगा। जिसमें सभी नियम और शर्तें बताई गई हैं। दावा करने के लिए सीधे आवेदन करने या संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।
केवल तेल कंपनी ही आपका दावा दायर करके मुआवजा प्राप्त कर सकती है। इसमें उपभोक्ता को दुर्घटना के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन और वितरक को सूचित करना होगा। क्लेम के लिए थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी के साथ मेडिकल रसीद, अस्पताल का बिल और मौत की स्थिति में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट भी देना होगा.