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मंईया सम्मान योजना: झारखंड सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाब, अब सिर्फ इनको मिलेंगे ₹1000

मंईया सम्मान योजना: झारखंड सरकार द्वारा संचालित मंईया सम्मान योजना गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार ने 53 लाख से भी अधिक महिलाओं को उनकी पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान किया है। जल्द ही योजना की चौथी किस्त छठ पूजा से पहले प्रदान की जाएगी। इसी बीच, राज्य सरकार ने योजना के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिससे महिलाओं और उनकी बेटियों को अधिक लाभ मिल सके। आइए जानते हैं इन नए नियमों और योजना की पूरी जानकारी।

मंईया सम्मान योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है। वर्तमान में, राज्य की लगभग 53 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। जल्द ही, इस संख्या में वृद्धि होकर 57 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने की तैयारी है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जबकि दिसंबर से यह किस्त बढ़कर 2500 रुपए प्रति माह हो जाएगी।

मंईया सम्मान योजना के लिए पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें और नियम झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, निम्नलिखित महिलाएं योजना के लिए पात्र हैं।

1. केवल राज्य की स्थायी निवासी महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
2. इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
3. लाभार्थी महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
4. महिला के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
5. यदि महिला के परिवार के पास राशन कार्ड है, तो वह इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी।
6. यदि महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है और न ही टैक्स का भुगतान करता है, तो वह योजना के लाभ के लिए पात्र होगी।

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योजना से वंचित रहने के कारण

कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं। जानिए किन कारणों से महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह सकती हैं।

  • अगर महिला के परिवार में कोई सदस्य आयकर का भुगतान करता है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकती।
  • लाभ पाने के लिए आधार लिंक होना अनिवार्य है; अगर ऐसा नहीं है, तो लाभ नहीं मिलेगा।
  • महिला के पास यदि चार पहिया वाहन है, तो वह योजना के लाभ से वंचित हो सकती है।
  • महिला के परिवार में यदि कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
  • अगर महिला के पास राशन कार्ड नहीं है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
  • यदि महिला पहले से ही किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रही है, तो उसे इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

नए नियमों का उद्देश्य

राज्य सरकार ने इन नए नियमों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि केवल वही महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएं, जो वास्तव में इसकी हकदार हैं। नए नियमों के तहत केवल जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही योजना का लाभ उठा सकेंगी। इसका उद्देश्य झारखंड की गरीब महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके जीवन में आर्थिक सुधार लाना है।

मंईया सम्मान योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आगामी महीनों में सरकार योजना का दायरा और भी बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे और अधिक महिलाओं को इस योजना के माध्यम से सहायता मिल सके। सरकार का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि वे अपने परिवारों के बेहतर भविष्य के लिए योगदान दे सकें।

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