निजी अंगों को सिगरेट से दागता और बदन को दांतों से काटता था
मकड़ाई समाचार इंदौर। पत्नी से गैंगरेप करवाने वाले वहशी पति की जमानत याचिका इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पत्नी को निर्वस्त्र कर दोस्तों के सामने परोसने और निजी अंगों को सिगरेट से दागने वाले वहशी पति राजेश विश्वकर्मा को इंदौर हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। निचली अदालत में जमानत निरस्त होने के बाद राजेश विश्वकर्मा और उसके साथी ने हाईकोर्ट में जमानत लगाई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने घिनौना अपराध मानते हुए दरिंदे पति की जमानता याचिका खारिज कर दी।
वकीलों ने बताया कि राजेश पहले से शादीशुदा था। उसके तीन बच्चे थे। लेकिन उसके बाद भी उसने छत्तीसगढ़ में रह रही पीड़िता को मेट्रिमोनियल साइट्स पर कुंवारा बताया था। आरोपी ने पति के साथ दरिंदे वाली ज्यादती की। आरोपी पीड़िता से शादी करने के लिए अकेला ही उसके घर चले गया। जहां परिवार के किसी कारणवश झूठ बोल कर नही आने की बात कही। आरोपी राजेश ओर उसके साथी विपिन ने पीड़िता को रेप करने के साथ प्रताड़ना दी थी। लिहाजा जनानत नहीं दी जा सकती।
कलयुगी पति अपनी पत्नी को निर्वस्त्र कर दोस्तों के सामने परोस देता था। उसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी का गैंगरेप करता था। साथ ही कई बार खुद सामने बैठकर दोस्तों से दुष्कर्म करवाता था। 5 लोगों ने कई बार महिला के साथ रेप किया।
जानिए क्या है पूरा मामला
प्रॉपर्टी व्यवसाय राकेश विश्वकर्मा ने मेट्रोमोनियल वेबसाइट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में रहने वाली शिक्षिका से दोस्ती की थी। युवती को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी ने 24 अक्टूबर को महिला से शादी की और उसे इंदौर के अपने फॉर्म हाउस पर रख लिया। कुछ दिन तक शातिर आरोपी राजेश ने पति होने का फर्ज निभाया। हालांकि उसकी भोली शक्ल के पीछे छुपे शैतान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही आए दिन बिल्डर राजेश महिला को प्रताड़ित करने लगा। वह इतना क्रूर और दरिंदा था कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान पीड़िता को पैग बनाने का कहता था। वहीं कई बार अपने दोस्तों के साथ वहशीपन की हद पार करते हुए अपनी पत्नी को निर्वस्त्र उनके सामने भेज दिया करता था। कई बार आरोपी ने महिला के शरीर पर जलती सिगरेट से भी जख्मी करता था।
फॉर्म हाउस में बंधक बनाकर पीटता था
वहशी पति आए दिन फॉर्म हाउस में बंधक बनाकर मारता पीटता था। वहीं अपने दोस्तों के साथ शारिरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता रहता था। आरोपी और उसके अन्य दोस्त अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मा ओर विपीन भदौरिया ने महिला का कई बार बलात्कार किया। वहीं आरोपी ने कई बार धारदार चाकू दिखाकर उसे धमकाता रहा।
युवती को मारने के लिए दोस्त को छत्तीसगढ़ भेजा
पीड़िता एक दिन आरोपियों के चंगुल से भागकर छत्तीगढ़ अपने घर चली गई थी। इसके बाद आरोपी राजेश ने अपने दोस्त विपिन भदौरिया को युवती को मारने के लिए छत्तीसढ़ भेजा था। घटना के बाद घबराई युवती ने अपने उपर हुई इस क्रूरता और हैवानियत की दास्ता पुलिस को बताई थी।
आरोपी विपिन भदोरिया पर इंदौर में 25 से अधिक मामले दर्ज
मामसे में आरोपी विपिन भदोरिया पर इंदौर में 25 से अधिक मामले में केस दर्ज है।जिसमें हत्या की कोशिश बलवा और आर्म्स एक्ट में इंदौर के विभिन्न थानों में दर्ज है। बताया है पुलिस बाकी सभी आरोपियों के रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस आज आरोपियों को इंदौर कोर्ट पेश करेगी। इसके बाद आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा।