ब्रेकिंग
हंडिया : जिम्मेदारों की घोर लापरवाही ! मां नर्मदा के सड़क घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर बिछी कीचड़ की... Big breaking news: टिमरनी: नायब तहसीलदार पटवारी को धमकी देकर रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन छुड़ाकर... हरदा: कृषि विभाग के संयुक्त दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में मूंग फसल का किया निरीक्षण हरदा: महिला मोर्चा द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300 वी जन्मजयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया... हंडिया: शराब माफिया ऑटो से भिजवा रहा अवैध शराब: हंडिया पुलिस ने देशी (लाल, सफेद) शराब व बियर के 141 ... सार्वजनिक भीड़ वाले इलाके में गड्डा दे रहा है बड़ी दुर्घटना का संदेश !  कल आ रहे हैं मुख्यमंत्री फि... टिमरनी: कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह के ऑफिशियल पेज से मंत्री विजय शाह को समर्थन, अधिवक्ता ने कांग्रेस... मकड़ाई समाचार के "नाम" ने एक गरीब आदिवासी युवक की मदद की। रिपोर्टर ने चालान कटने से बचाया लेकिन हेलम... बागेश्वर बालाजी सुंदरकांड की शानदार प्रस्तुती पर झूम उठे श्रोतागण बड़ी डकैती की योजना बना रहे बदमाशो को राणापुर पुलिस ने दबोचा व अवैध हथियार और बाइक जब्त की!

नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों के होंगे समझौते

हरदा  आगामी 14 सितम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। महाप्रबन्धक विद्युत वितरण कम्पनी श्री अनूप सक्सेना ने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

महाप्रबन्धक श्री सक्सेना ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में धारा 135 के अंतर्गत अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।

- Install Android App -

प्रि-लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

लिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।