PPF Scheme : मौजूदा समय में हर कोई निवेश करने का प्लान बना रहा है। जिसमें निवेशक लॉन्ग टर्म निवेश स्कीम की खोज कर रहे हैं। यहां निवेशकों को टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। साथ में तगड़ा ब्याज मिलता है। इस स्कीम में खास बात ये हैं कि इसमें काफी सारे फीचर मिलता है जिसके द्वारा आप अपने आकस्मित खर्चों से बच सकते हैं।
PPF Scheme
पीपीएफ एक स्कीम है जिसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म लोगों के अच्छी तैयार रकम प्राप्त कर सकते हैं। ये स्कीम 15 साल या उससे लंबी अवधि की होती है। बहराल कुछ खास मामलों में आप इस अवधि से पहले भी फंड से आंशिक रुप से पैसा ड्रॉ कर सकते हैं। साथ में आकस्मिक खर्च से बच सकते हैं। यदि आप अपने पीपीएफ स्कीम में निवेश कर सकते हैं तो जानें किन मामलों में और किन शर्तों के साथ आप फंड से पैसा निकाल सकते हैं।
PPF Scheme में आंशिक निकासी की शर्तें
पीपीएफ स्कीम से आंशिक निकासी इस स्थिति में कर सकते हैं जबकि खाते में 7 साल से अधिक समय तक जमा किया गया हो। नियमों के अनुसार, जिस फाइनेंशियल ईयर में पहला डिपॉजिट किया गया है उसके बाद 7 साल पूरे होने पर ही अकाउंट होल्डर पैसा निकाल सकते हैं। वहीं मिनिमम इनवेस्ट टेन्योर की शर्त के पूरी होने के बाद अकाउंट होल्डर 1 साल में केवल एक आंशिक निकासी ही कर सकता है।
PPF Scheme कितना निकाल सकते हैं पैसा
वहीं खाताधारक एक फइक्स राशि की निकासी कर सकते हैं। नियम के मुताबिक जिस समय पैसा निकालने के लिए आवेदन किया जा रहा है उसमें पहला फाइनेंशियल ईयर खाते में राशि का 50 फीसदी या फिर बीते साल में खाते में राशि का 50 फीसदी इन स्थितियों में जो भी राशि कम हो वह ही आंशिक निकासी की लिमिट होगी।
कब कर सकते हैं निकासी
वहीं ध्यान रखें कि पीएफ में फंड कुछ खास स्थिति में निकाला जा सकता है। इसमें हायर एजुकेशन, बीमारी का इलाज, घर का मकान की खरीद या फिर बच्चों की शादी से जुड़े तमाम तरह के खर्च शामिल है।
PPF Scheme कैसे निकाल सकते हैं पैसा
अगर आप पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो जिस बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस की शाखा में पीपीएफ खाता ओपन किया गया है वहां से आप आंशिक रुप से फार्म ले सकते हैं। इस फॉर्म में आपको कारण देना होता है और उससे जुड़ें सभी दस्तावेजों को भी लगाना होता है। जैसे यदि आपको शादी के लिए पैसे चाहिए या फिर बीमारी के लिए चाहिए तो आप मेडिकल बिल या फिर शादी का कार्ड आदि दस्तावेज के रुप में लगा सकते हैं।