ब्रेकिंग
हंडिया : हर हर गंगे के उद्घोष के साथ मां नर्मदा में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी !  विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्टर श्री जैन एसपी श्री चौकसे ने किया पौधारोपण। जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण अवश्य करें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्र... एक पेड़ माँ के नाम से पौधा लगकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया!  भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विजय जेवल्या ने मूंग खरीदी के लिए केंद्रीय मंत्री को दिया आवदेन पत्र,... हरदा: स्वस्थ्य रहने के लिए खेल को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइये: एसपी अभिनव चौकसे  बालागाँव की हरियाली 99% से घटकर 9% रह गई, इसलिए आसमान से आग बरस रही है : मदन गौर पत्रकार हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा केन्द्रीय राज्य मंत्री को पत्र सौप कर की गई हरदा रेल्वे स्टेशन पर बड़ी ट... कुख्यात डकैत पान सिंह तोमर की पौती ने बिजली अधिकारी को मारे थप्पड़ और घूंसे हज़रत सैयद हंडिया शाह भडंग पीर बाबा की दरगाह पर सालाना 23 वें उर्स चढ़ाई चादर

PPF Scheme : पैसों की हैं जरुरत तो ये रहा समय से पहले फंड निकालने का तरीका, जानें नियम

PPF Scheme : मौजूदा समय में हर कोई निवेश करने का प्लान बना रहा है। जिसमें निवेशक लॉन्ग टर्म निवेश स्कीम की खोज कर रहे हैं। यहां निवेशकों को टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। साथ में तगड़ा ब्याज मिलता है। इस स्कीम में खास बात ये हैं कि इसमें काफी सारे फीचर मिलता है जिसके द्वारा आप अपने आकस्मित खर्चों से बच सकते हैं।

PPF Scheme

पीपीएफ एक स्कीम है जिसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म लोगों के अच्छी तैयार रकम प्राप्त कर सकते हैं। ये स्कीम 15 साल या उससे लंबी अवधि की होती है। बहराल कुछ खास मामलों में आप इस अवधि से पहले भी फंड से आंशिक रुप से पैसा ड्रॉ कर सकते हैं। साथ में आकस्मिक खर्च से बच सकते हैं। यदि आप अपने पीपीएफ स्कीम में निवेश कर सकते हैं तो जानें किन मामलों में और किन शर्तों के साथ आप फंड से पैसा निकाल सकते हैं।

PPF Scheme में आंशिक निकासी की शर्तें

पीपीएफ स्कीम से आंशिक निकासी इस स्थिति में कर सकते हैं जबकि खाते में 7 साल से अधिक समय तक जमा किया गया हो। नियमों के अनुसार, जिस फाइनेंशियल ईयर में पहला डिपॉजिट किया गया है उसके बाद 7 साल पूरे होने पर ही अकाउंट होल्डर पैसा निकाल सकते हैं। वहीं मिनिमम इनवेस्ट टेन्योर की शर्त के पूरी होने के बाद अकाउंट होल्डर 1 साल में केवल एक आंशिक निकासी ही कर सकता है।

- Install Android App -

PPF Scheme कितना निकाल सकते हैं पैसा

वहीं खाताधारक एक फइक्स राशि की निकासी कर सकते हैं। नियम के मुताबिक जिस समय पैसा निकालने के लिए आवेदन किया जा रहा है उसमें पहला फाइनेंशियल ईयर खाते में राशि का 50 फीसदी या फिर बीते साल में खाते में राशि का 50 फीसदी इन स्थितियों में जो भी राशि कम हो वह ही आंशिक निकासी की लिमिट होगी।

कब कर सकते हैं निकासी

वहीं ध्यान रखें कि पीएफ में फंड कुछ खास स्थिति में निकाला जा सकता है। इसमें हायर एजुकेशन, बीमारी का इलाज, घर का मकान की खरीद या फिर बच्चों की शादी से जुड़े तमाम तरह के खर्च शामिल है।

PPF Scheme कैसे निकाल सकते हैं पैसा

अगर आप पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो जिस बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस की शाखा में पीपीएफ खाता ओपन किया गया है वहां से आप आंशिक रुप से फार्म ले सकते हैं। इस फॉर्म में आपको कारण देना होता है और उससे जुड़ें सभी दस्तावेजों को भी लगाना होता है। जैसे यदि आपको शादी के लिए पैसे चाहिए या फिर बीमारी के लिए चाहिए तो आप मेडिकल बिल या फिर शादी का कार्ड आदि दस्तावेज के रुप में लगा सकते हैं।