Shramyogi Mandhan Pension Scheme : असंगठित मजदूरों के लिए लाभकारी है ‘‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना’’ | “Pradhan Mantri Shramyogi Maandhan Pension Yojana” is beneficial for unorganized laborers.
हरदा : असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के समस्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह 55 से 200 रूपये प्रीमियम के रूप मे जमा करना होगा एवं उतनी ही राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जमा की जाएगी जिसमें 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। श्रमिक की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर बीमित व्यक्ति को 3 हजार प्रतिमाह रूपए पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। इस योजना के संचालन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकृत किया गया है।
इस योजना के लिए इच्छुक श्रमिक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निकटतम कामन सर्विस सेंटर या कियोस्क पर जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं। नामांकन के समय श्रमिक को आधार कार्ड एवं बैंक खाता नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। प्रीमियम की प्रथम किश्त श्रमिक के आयु वर्ग के अनुसार 55 से 200 रूपये कॉमन सर्विस सेंटर में नगद जमा की जाएगी।