हरदा : सिराली थाना में 6 साल पुराने मारपीट के एक मामले में दो सगे भाइयों को एक एक साल की सजा हुई। वर्ष 2018 में उधारी के रुपए मांगने के एक मामले में जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने उधारी के रुपए मांगने पर मारपीट करने वाले दो आरोपी भाइयों पर दोष सिद्ध पाते हुए 1-1 साल की कैद व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए एडीपीओ विनोद अहिरवार ने बताया हरदा निवासी मुकेश पिता नारायण भाटी की हरदा के अलावा सिराली में भी खाद-बीज की दुकान है। 8 अप्रैल 2018 को दोस्त कमल के उधारी लेने सिराली गया था। इस दौरान शुभम के घर 5 हजार रुपए उधारी के मंगने गया था। वह घर पर नहीं मिला। वापस सिराली में दुकान पर पहुंचा। इसी दौरान बंदीमुहाड़िया निवासी शुभम माली और उसका बड़ा भाई सोनू माली पहुंचे।
उन्होंने गाली-गलौज कर मारपीट की। दोस्त गणेश ने बीच-बचाव किया। सिराली पुलिस ने मुकेश की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 452, 323, 294, 506, 34 में केस दर्ज कर लिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दोष सिद्ध पाते हुए सोनू पिता रामकृष्ण कुशवाह और उसके भाई शुभम को भादंवि की धारा 452 में 1-1 वर्ष कारावास, 500 रुपए जुर्माना, धारा 323 में 3-3 माह की कैद व 300 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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