सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी के घर बुलडोजर ऐक्शन पर दी गाईड लाइन ! अपराध की सजा अपराधी के घरवालों को नही दी जा सकती है,हर परिवार की अन्तिम सुरक्षा उसका अपना घर है।
मकड़ाई एक्सप्रेस 24 उप्र । मा• सुप्रीम कोर्ट का बुधवार 13 नवंबर को बुलडोजर एक्शन मामले पर सुनवाई पर बड़ा बयान सामने आया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के अपराध की सजा घरवालों की नहीं दी जा सकती है। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। जज अभी फैसला पढ़ रहे हैं।
आप संपत्ति ध्वस्त करने का फैसला नही कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने और अत्यधिक कदम नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती और जज बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला नहीं कर सकती।
सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि सभी दलीलों को सुनने के दौरान हमने लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विचार किया है। उन्होने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज में कानून का शासन बना रहे, लेकिन उसके साथ यह भी समझना होगा कि नागरिक अधिकारों की रक्षा भी संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी है।