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नाबालिक से दुष्कर्म मामले में खंडवा जिले के आरोपी दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा! 

ढाई साल पुराने मामले आरोपी को  कोर्ट ने सुनाई सजा।

अनिल उपाध्याय खातेगांव 

एक नाबालिग से दुष्कर्म के ढाई साल पुराने मामले में खातेगांव एडीजे कोर्ट ने आरोपी छत्रपाल पिता लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम रणगांव जिला खंडवा को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी एजीपी अमित दुबे ने की।

ये है मामला

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10 फरवरी 2022 को पीड़िता के नाना ने खातेगांव थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाना ने पुलिस को बताया कि उसकी नाती 9 फरवरी को स्कूल से टीसी लाने का कहकर आधार कार्ड और मोबाइल लेकर गई थी। जब शाम तक वापस नहीं आई तो स्कूल जाकर देखा। स्कूल बंद था। आसपास और रिश्तेदारी में पूछने पर भी उसका पता नहीं चला। जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की।

पुलिस को जांच के दौरान 14 फरवरी को नाबालिग आरोपी छत्रपाल के साथ मिली। पूछताछ में नाबालिक ने उसके दुष्कर्म की बात बताई। 9 से 14 फरवरी के बीच आरोपी पीड़िता को अंजड़, देशगांव, दीवाल और महू ले गया। जहां पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ लगातार दुष्कर्म किया। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता के साथ से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जिस पर पुलिस ने मामले में धाराएं बढ़ाई।

एजीपी दुबे ने बताया कि प्रकरण में 14 लोगों की गवाही हुई। फरवरी 2022 से ही आरोपी जेल में है। कोर्ट ने आरोपी को भादवि की धारा 363 एवं धारा 366 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 343 में 6 माह का सश्रम कारावास, धारा 5 एल 6 पॉक्सो अधिनियम में आरोपी को 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया। सभी धाराओं में कुल 9 हजार रुपए के अर्थ दंड से आरोपी को दंडित किया गया है।

 

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