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छिदगांव मेल से टिमरनी के बस स्टेण्ड तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

हरदा / तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी टिमरनी ने नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर टिमरनी में रेल्वे क्रासिंग क्रमांक 208 पर रेल्वे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के लिये छिदगांव मेल से टिमरनी नगर श्री कृष्ण मेडिकल वाले मकान से आगे बस स्टेण्ड स्थान तक वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया है।

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जारी आदेश अनुसार छिदगांव मेल से आने वाले वाहन छिदगांव मेल टिमरनी सड़क तथा हीरो शोरूम से श्रीकृष्ण मेडिकल वाले मकान के सामने से कुशवाह कॉलोनी नहर की सीमा से होते हुए तवा कॉलोनी के पीछे से मुख्य सड़क टिमरनी सोडलपुर पुराना एनएच पर आयेंगे। इसी प्रकार टिमरनी नगर में जाने वाले वाहन तवा कॉलोनी के पीछे माधव कॉलोनी के सामने स्थित नहर के किनारे से कुशवाह कॉलोनी होते हुए छिदगांव मेल टिमरनी सड़क पर आवागमन करेंगे। यह आदेश 10 सितम्बर तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन धारा 233 भारतीय दण्ड विधान के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।