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Rape Case: दो बदमाशों ने चाकू की नोक पर मां बेटी को अगवा कर, मां को पेड़ से बांधा और उसके सामने बेटी से किया गैंगरेप

मुजफ्फरपुर : जिले के अहियापुर थाना के एक गांव में दो बदमाशों ने एक स्कूली छात्रा से उसकी मां के सामने गैंगरेप किया। छात्रा और उसकी मां चिल्लाती रही आरोपियों के सामने गिड़गिड़ाती रही लेकिन उन हैवानों को तरस नहीं आया। दोनो बदमाशों ने मां को पेड़ से बांधा फिर बारी बारी से उसके सामने ही उसकी बेटी की आबरू लूटी।

घटना के बाद गांव में पंचायती करने की बात बताकर दबंगों ने छात्रा को थाना जाने से रोक दिया। पंचायती में धमकी दी गई कि अगर थाने में शिकायत की तो पूरे परिवार को गांव से निकाल दिया जायेगा। गैंगरेप की इस वारदात के बाद छात्रा हर दिन तड़पती रही उसके बाद भी आए दिन दोनो आरोपी उसे परेशान करते रहे। उसका स्कूल जाना छूट गया। छात्रा ने हिम्मत जुटाकर गुरुवार की शाम अहियापुर थाना पहुंची।

रोती हुई पूरी बात अहियापुर थानेदार रोहन कुमार को बताई। इसके बाद छात्रा के आवेदन पर उसके साथ गैंगरेप को अंजाम देने वाले मो. अफसर और नूर मो. मुमताज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पंचायती में धमकी देने व थाना जाने से रोकने में गांव के दबंग बताये जा रहे मो. रफीक, मो. अशफाक, मो. जीशान, मो. शमीम और नवल किशोर ठाकुर को नामजद आरोपित बनाया है।

घटना 03 अगस्त 2023 की है।

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3 अगस्त 2023 की देर शाम की है। लीची गाछी के पास पगडंडी गुजरती है, जिससे गांव के कुछ लोग उसी समय जा रहे थे। छात्रा और उसकी मां के रोने की आवाज पर राहगीर शोर मचाते हुए दौड़े। इस पर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपित अपनी साइकिल और चाकू छोड़कर भाग निकले। राहगीरों ने छात्रा को बचाकर उसकी मां के साथ गांव तक लाया।

ग्रामीणों के जुटने पर आरोपितों ने पंचायती की बात बताकर थाने जाने से रोक दिया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि तीन अगस्त के बाद से वह घर से निकला छोड़ दिया था। अब गांव के उक्त दोनों आरोपित और उसके साथी घर के सामने से जाते समय इशारा देकर बुलाते हैं। मना करने पर ताना देते हुए कहते हैं कि पिछली बार 50 हजार भरवाए थे।

इनका कहना है।

अहियापुर के थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि वहीं छात्रा के आवेदन के आधार पर गैंगरेप की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। पंचायती करने वालों को भी कांड में आरोपित बनाया गया है। गैंगरेप के दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए गांव में छापेमारी की गई।