Wife’s Property Right : पत्नी पति से बिना पूछें क्या प्रोपर्टी बेच सकती है, जानें क्या कहा हाईकोर्ट ने
Wife’s Property Right : कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रोसेनजीत बिस्वास की बेंच ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी को पति की संपत्ति की तरह नहीं माना जा सकता. कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोई भी पत्नी अपने पति की सहमति के बिना किसी भी संपत्ति को बेच सकती है, बशर्ते वह संपत्ति उसके नाम पर हो।
Wife’s Property Right
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया. कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रोसेनजीत बिस्वास की बेंच ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी को पति की संपत्ति की तरह नहीं माना जा सकता. न ही उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि वह अपने जीवन के हर फैसले में अपने पति की सहमति लेगी।
हाई कोर्ट ने क्या कहा? कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा, ‘ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों (पति-पत्नी) शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति हैं.
ऐसे में अगर कोई पत्नी अपने नाम पर मौजूद संपत्ति को अपने पति की सहमति के बिना बेचने का फैसला करती है, तो यह क्रूरता के दायरे में नहीं आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें लैंगिक असमानता की अपनी मानसिकता बदलनी होगी.
वर्तमान समाज किसी भी स्थिति में महिलाओं पर पुरुषों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता है। यह संविधान में भी प्रतिबिंबित नहीं है. हाई कोर्ट ने आगे कहा, ”अगर पति अपनी पत्नी की सहमति या राय के बिना कोई संपत्ति बेच सकता है, तो पत्नी भी ऐसी संपत्ति बेच सकती है जो पति की सहमति के बिना उसके नाम पर है.”
ट्रायल कोर्ट के फैसले पर आपने क्या कहा? कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि पूरी स्थिति को देखते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला न तो स्वीकार्य है और न ही तर्कसंगत है.
ट्रायल कोर्ट ने 2014 में कहा था कि संबंधित संपत्ति का भुगतान पति द्वारा किया गया था क्योंकि उस समय पत्नी के पास आय का कोई स्रोत नहीं था। हाई कोर्ट ने कहा, ‘भले ही इसे (ट्रायल कोर्ट के तर्क को) सही मान भी लिया जाए, लेकिन संपत्ति अभी भी पत्नी के नाम पर है…’
ट्रायल कोर्ट की डिक्री रद्द :
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश और डिक्री बरकरार रखने लायक नहीं है. कोर्ट ने तलाक की डिक्री रद्द कर दी. आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने तलाक के मामले में क्रूरता को आधार मानते हुए पति के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ महिला ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.