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उपभोक्ता आयोग हरदा का आदेश बैंक व बीमा कंपनी से किसानों को मिलेगी फसल बीमा राशि

हरदा – हरदा जिला के 10 किसानों को बैंक व बीमा कंपनी द्वारा फसल बीमा राशि ब्याज सहित दी जाएगी। इन किसानों को बैंकों द्वारा पोर्टल पर एन्ट्री नहीं करने व पटवारी हल्का नं. बदल देने के कारण किसानों को फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। उपभोक्ता आयोग हरदा में प्रकरण दर्ज करने के बाद आयोग के मान. अध्यक्ष/न्यायाधीश जे.पी. सिंह व मान. सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिये गये आदेश के बाद इन किसानों को न्याय मिला है तथा अब बीमा राशि मिलेगी।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि नांदवा के किसान मोहनसिंह आ. तुलसीराम राजपूत की फसल बीमा राशि बीमा कंपनी द्वारा 23/07/2021 को दे दी गई थी, मगर बैंक द्वारा इस किसान के खाते में यह बीमा राशि जमा नहीं की गई, अब यह राशि 23/07/2021 से 34500/रू. ब्याज सहित सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक टेमागांव को देना पड़ेगी। इसी प्रकार बाजनियां के किसान हुकुमसिंह पिता रामदीन जादम को सेन्ट्रल बैंक टिमरनी द्वारा दि. 07/01/2021 को बीमा राशि दे देने के बावजूद किसान के खाते में बीमा राशि जमा नहीं की गई, इसे भी यह बीमा राशि ब्याज सहित मिलेगी। अन्य किसानों के खातों से बीमा प्रीमियम काट लेने के बाद भी किसान से संबंधित जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं करने के कारण किसान फसल बीमा से वंचित हो गये थे, इन सभी किसानों को उपभोक्ता आयोग के आदेश के फसल बीमा राशि ब्याज व वाद व्यय सहित मिलेगी। आदेश के अनुसार पंजाब बैंक हरदा द्वारा ग्राम गौला के किसान राजेन्द्र गुर्जर को 10500/रू., कैनरा बैंक टिमरनी द्वारा ग्राम भादुगांव के किसान तरूण पालीवाल को 19500/रू., बैंक आॅफ इंडिया करताना द्वारा ग्राम कुहिग्वाड़ी के किसान भवरसिंह राजपूत को 25000/रू., भारतीय स्टेट बैंक हरदा द्वारा ग्राम घोघड़ामाफी के किसान हुकुमसिंह सोलंकी को 35000/रू., सन्यासा के जगदीश राजपूत को 78000/रू.कमताड़ा के रमेशचन्द्र गुर्जर को 20000/रू., निखलेश गुर्जर को 23500/रू., भारतीय स्टेट बैंक खिरकिया द्वारा सारसूद की किसान सुन्दरबाई को 94000/रू. बीमा राशि ब्याज सहित दी जाएगी।