मकड़ाई समाचार हरदा। महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार मंगलवार को बाल कल्याण समिति बाल गृह भवन बायपास चौराहा हरदा में महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति सदस्य श्रीमति दीपा टांक, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमति अंशु तिवारी, प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमति रूकमणी नागवंशी सहित अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को शासन द्वारा संचालित योजनाओं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेन्टर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना व लाड़ली बहना योजना की जानकारी का प्रशिक्षण दिया गया। उपस्थित महिलाओ को परियोजना अधिकारी श्रीमति अंशु तिवारी द्वारा बताया कि लाड़ली बहना का उद्देश्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत आवेदन के लिये यह आवश्यक है कि आवेदक मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो इसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी शामिल है। योजना के तहत यह आवश्यक है कि महिला ने 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो व उसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो। उन्होने बताया कि प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा । योजना अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी अथवा संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास या परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय में संपर्क कर सकते है।