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हरदा – नवजात बालिका की हत्या मामले में CBI जांच की मांग , हाईकोर्ट में लगाई न्याय की गुहार

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, CBI, राज्य सरकार के गृह मंत्रालय सहित अन्य को नोटिस जारी किए 

हरदा। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के पिता की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल रिट याचिका स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने
केंद्र सरकार, CBI  और CID, राज्य सरकार के गृह मंत्रालय, हरदा पुलिस अधीक्षक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

उक्त जानकारी देते हुए अधिवक्ता अनिल जाट  ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई की संभावित तारीख 20 जनवरी 2023 है ।

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अधिवक्ता जाट ने दी यह जानकारी –

शहर के इंदौर रोड पर स्थित भगवती नर्सिंग होम में वर्ष 2020 में एक बलात्कार पीड़िता नाबालिग से उत्पन्न हुई नवजात बालिका की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी।  जानकारी देते हुए अधिवक्ता अनिल जाट ने बताया कि पुलिस के द्वारा इस मामले में आरोपियों से मिलकर पीड़ित परिवार को ही आरोपी बना दिया था तथा जो इस षडयंत्र के मूल आरोपी थे, उन्हें बचाया गया था। बयानों को बदला गया है तथा कई दस्तावेजों की हेराफेरी की गई है। कई जगह गवाहों के बयानों में काटछांट की गई है।

इस मामले में जय आदिवासी युवा संगठन ( जयस) के रामदेव कांकोड़िया पीड़ित को न्याय दिलाने आगे आए। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की ओर से उसके पिता के द्वारा अधिवक्ता अंकित सक्सेना जबलपुर के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 28014/2022 दाखिल कर इस प्रकरण की  CBI   जांच की मांग की गई। जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक तौर पर स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, CBI  और CID, राज्य सरकार के गृह मंत्रालय, हरदा पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी पुलिस थाना हरदा,  थाना प्रभारी पुलिस थाना सिविल लाइन,  डॉ .मनीष शर्मा, भगवती नर्सिंग होम सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस प्रकरण में अगली सुनवाई की संभावित तारीख 20 जनवरी 2023 है।