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अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को पात्रतानुसार राहत दिलाएं- कलेक्टर

कलेक्टर गर्ग ने अधिकारियों को दिये निर्देश

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मकड़ाई समाचार हरदा। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पीड़ित व्यक्तियों को पात्रता अनुसार राहत दिलाई जाए। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल, अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग श्रीमती कविता आर्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में जिला संयोजक श्रीमती आर्य ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में से अनुसूचित जाति के 99 पीड़ित व्यक्तियों को 103.8 लाख रुपए की मदद स्वीकृत की गई है, जिसमें से 55 व्यक्तियों को 57.725 लाख रूपये की राहत राशि वितरित भी की जा चुकी है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के 61 व्यक्तियों को 75.5 लाख रुपए की राहत स्वीकृत की गई है, जिसमें से 47 व्यक्तियों को 58.80 लाख रूपये की राहत वितरित भी वितरित की जा चुकी है।