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अवैध कालोनाईजर के विरूद्ध आरआरसी जारी करने जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश

मकडाई समाचार गुना |कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी कुमार पुरूषोत्‍तम द्वारा तहसील गुना नगर ग्राम छावनी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1002/1/मिन-1 रकबा 0.749 हेक्‍टर में रहीस खान पुत्र निवासी आजम खान वार्ड क्रमांक 21 पुरानी शिवपुरी सिपाही मोहल्‍ला जिला शिवपुरी के पास कालोनाईजर लायसेंस एवं नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित नक्‍शा नही होने तथा बिना विकास अनुमति लिए अन्‍य जनसुविधाएं विकसित करने के कारण उसके विरूद्ध म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजि. निर्बधन एवं शर्ते) नियम 1998 के तहत न्‍यायालय में परिवाद दायर करने तथा वसूली हेतु आरआरसी जारी करने आदेश पारित किया है।
इस आशय के पारित आदेश में उन्‍होंने कहा है कि म.प्र.शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा म.प्र. के नगरीय क्षेत्र में कालोनी निर्माण एवं कालोनियों का विकास सुनियोजित करने हेतु सुस्‍पष्‍ट नियम बनाए गये हैं। जिसका उद्देश्‍य शहरी नागरिकों को बेहतर वातावरण में समस्‍त मूलभूत सुविधाजनक भूखण्‍ड/भवन उपलब्‍ध कराना होता है। जिसमें पानी, बिजली, सड़क, पार्क, सीवेज, खुली जगह, शामिल है। अगर कोई व्‍यक्ति इन सुविधाओं को उपलब्‍ध न कराते हुए आधे-अधूरे या नगण्‍य विकास कर भूखण्‍ड/भवन विक्रय करता है तो वह न केवल वह उपभोक्‍ताओं के साथ छल करता है वरन नियोजित विकास न करके वह नगरपालिका को देय राशि का भी अपवंचन करता है। साथ ही साथ केंद्र शासन/ राज्‍य शासन के कई करों का भी अपवंचन करता है।
उन्‍होंने पारित आदेश द्वारा मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिक परिषद गुना को निर्देशित किया है कि वह रईस खान के विरूद्ध सक्षम न्‍यायालय में परिवार दायर करें। कालोनी में अपूर्णं विकास कार्यो का आंकलन नगर पालिका अधिनियम 1961 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत करते हुए इस्‍टीमेट तहसीलदार गुना को प्रदाय करें। तहसीलदार परगना गुना को रईस खान के विरूद्ध आरआरसी जारी कर राशि की वसूली कराएं। अनावेदक से वसूली गई राशि नगर पालिका के कोष में जमा होगी तथा नगर पालिका उक्‍त राशि से विकास कर सकेगी।