आरोपी हुआ फरार, गैर जमानती प्रकरण धारा-34(2) दर्ज
कोमल सिंह ब्यूरो खैरागढ़, /सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री जनक प्रसाद पाठक के निर्देशन और कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने कार्यवाही करते हुए 57 बल्क लीटर मदिरा जप्त की है।
प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी जिला- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई ए.के. सिंग ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 29 अगस्त 2023 को प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी स्टाफ ग्राम सिंघोरी थाना – जालबाँधा जिला – खैरागढ़-छुईखदान-गंडई पहुंचकर कार्यवाही की। कार्यवाही में फरार आरोपी हुकुम वर्मा पिता- अधरु वर्मा उम्र-38वर्ष जाति- लोधी निवासी- ग्राम सिंघौरी थाना- जालबान्धा आधिपत्य मकान मे जमीन के नीचे दबाकर बोरियो में भरकर रखे 40 नग गोवा विस्की बोतल,150 नग देशी प्लेन मदिरा पाव, छत्तीसगढ़ राज्य का मदिरा लेबल लगा कुल मात्रा 57 बल्क लीटर मदिरा का अवैध रूप से धारण करना पाया गया।
उक्त मदिरा को जप्त कर मौके पर फरार आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) प्रकरण कायम कर विवेचना मे लिया गया है। प्रकरण मे आरोपी फरार है। कार्यवाही के दौरान सी.पी. सिंह, सहायक जिला आबकारी अधिकारी खैरागढ़, आबकारी मुख्य आरक्षक जयसिंह मरकाम, आरक्षक जागेश्वर सिंह, शिव यादव एवं संतोष नेताम और वाहन चालक – मोखन उपस्थित थे। उक्त कार्यवाही में जयसिंह मरकाम और जागेश्वर दाऊ की भूमिका उल्लेखनीय रही।