मकड़ाई समाचार देवास। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की प्रथम प्रवेश इत कक्षा में प्रतिवर्ष आरटीई के तहत निशुल्क करवाया जाता है। जिसके तहत सत्र 2021 -22 हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जिसके प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में एसटी एससी बीपीएल अथवा कोरोनावायरस बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन कर स्कूल में प्रवेश लिया। किंतु प्रवेश के प्रथम चरण में जिन बच्चों को स्कूल आवंटित नहीं हुआ। अथवावे बच्चे जो निशुल्क प्रवेश से वंचित रह गए उनके लिए राज्य शासन ने द्वितीय चरण में लाटरी की व्यवस्था की है। जिसकी तारीख 4 अगस्त से 11 अगस्त 2021 तक रहेगी मीडिया को जानकारी देते हुए जिला आरटीई प्रभारी एपीसी श्रीमती रेनू गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में आवेदन सत्यापन के बाद स्कूल आवंटित नहीं होने अथवा प्रवेश से वंचित रह जाने वाले बच्चों के लिए सरकार ने द्वितीय चरण की लाटरी प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसमें पूर्व में जिन बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया आवेदन सत्यापन के पश्चात उन्हें स्कूल नहीं मिल पाया। ऐसे बच्चे चॉइस फिलिंग के माध्यम से अपनी पसंद का स्कूल ऑनलाइन अपडेट कर स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। इस प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के संचालक धनराज जी एस ने आदेश पत्र जारी कर मध्य प्रदेश के समस्त डीपीसी एवं कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। ज्ञात रहे कि कोरोना महामारी के कारण गत वर्ष 2020-21 में भी आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।
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