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आर्थिक हित साध नियम विरुद्ध नामांतरण करने की प्रमुख सचिव को हुई शिकायत ! – टिमरनी प्रभारी तहसीलदार ने मृतक को किया नोटिस जारी !

मकड़ाई समाचार हरदा ।  टिमरनी के एक सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट संजय अग्रवाल ने प्रमुख सचिव राजस्व को टिमरनी के प्रभारी तहसीलदार की लिखित शिकायत की है। टिमरनी के एक राजस्व प्रकरण में  मृतक वसीयतकर्ता को 20 फरवरी 2022 को मृत्यु होने के उपरांत करीब 3 माह बाद प्रभारी तहसीलदार ने 5 मई 2022  उपस्थित होने का सूचना पत्र जारी किया  था।  उन्होंने मृतक को सूचना पत्र जारी होने पर हैरानी जताते हुए नामांतरण आदेश पर सवाल खड़े किये हैं।

शिकायतकर्ता अग्रवाल ने पत्र में वसीयतकर्ता के पुत्र द्वारा उक्त भूखंड पर बिना टीएनसी अनुमति, बिना मूलभूत सुविधा के कालोनी काट कर छोटे छोटे भूखंड बेचने की शिकायत की है।

शिकायतकर्ता संजय अग्रवाल ने बिना वैध वारसनों को सुने, प्रभारी तहसीलदार द्वारा आर्थिक निजी हित साधते हुए  नामांतरण आदेश  करने की शिकायत प्रमुख सचिव राजस्व से की है। इस मामले की जांच कर  प्रभारी तहसीलदार पर कार्रवाई
की मांग की है।

इस शिकायत की प्रतिलिपि– प्रमुख सचिव, वल्लभ भवन,  लोकायुक्त भोपाल, कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग, कलेक्टर हरदा व अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी

इधर, इस प्रकरण में कलेक्टर हरदा ने एडीएम को उक्त मामले में जांच करने को कहा है।  वहीं  प्रभारी तहसीलदार ऋतु भार्गव ने इस प्रकरण के शिकायतकर्ता को न्यायालय में आकर बात करने को कहा है।

क्या है शिकायती मामला –

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प्रति

प्रमुख सचिव महोदय राजस्व विभाग मध्यप्रदेश

श्रीमान मनीष रस्तोगी जी शासन बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल।

विषय =

प्रभारी तहसीलदार टिमरनी के द्वारा निजी स्वार्थों को देखते हुए एवं गलत निर्णय व मरे (मृत) हुए व्यक्ति को न्यायालय में नोटिस देकर नियमों प्रावधानों के विपरीत होकर कृषि भूमि का नामांतरण करने बाबत।

संदर्भ :-

न्यायालय तहसीलदार टिमरनी का राजस्व प्रकरण क्रमांक 0114/अ-6/2022-23 मौजा टिमरनी में पारित आदेश दिनांक 24/06/2022.

प्रभारी तहसीलदार श्रीमती रितु भार्गव जो की मूल पद नायब तहसीलदार का हे पद पर पदस्थ है उनके द्वारा अपने न्यायालय टिमरनी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0114 / अ-6 / 2022-23 अमन पिता सतीश यादव जाति अहीर एवं शारदा बाई पत्नी सतीश यादव जाति अहीर निवासी टिमरनी के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामांतरण का आदेश दिनांक 24/06/2022 को पारित किया गया है पारित आदेश अधिकार विहीन होकर विधि की मंशा के विपरीत किया गया है जिसके तथ्य नियम अनुसार यह है की वसीयत कर्ता स्वर्गीय गौरी शंकर यादव पिता भीका जी यादव के नाम की टिमरनी स्थित भूमि खसरा नंबर 130/1 पटवारी हल्का नंबर प ह न.17/26 के नाम की टिमरनी में स्थित भूमि थी अभिलेखों में टिमरनी नेशनल हाईवे राजमार्ग पर राधाबाई पुल के पास स्थित है यह है कि वसीयत कर्ता का निधन दिनांक 20/02/2022 को हो चुका था जिसके द्वारा एक वसीयत अपने पुत्र सतीश यादव के लड़के अर्थात अपने पोते अमन पिता सतीश यादव एवं पुत्र बधु शारदा बाई पति सतीश यादव के पक्ष में दिनांक 18/06/ 2020 को निष्पादित की थी यह की वसीयत के आधार पर नामांतरण का आवेदन आवेदक गणों के द्वारा प्रभारी तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध होकर आदेश पारित किया यह कि तहसीलदार के द्वारा वसीयत करता को भी न्यायालय में दिनांक 05/05/2022 को सूचना पत्र जारी किया जबकि वसीयत करता के निधन के बाद ही नामांतरण की कार्रवाई होती है तो क्या मृत व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हो सकता है इनकी मृत्यु दिनांक 20/02/2022 को हो गई थी इसके बावजूद भी माननीय न्यायालय में दिनांक 20/05/2022 को 11:00 बजे न्यायालय तहसील में बुलाया गया था जिस व्यक्ति की मृत्यु पहले ही हो गई हो। वह क्या न्यायालय में आ सकता है न्यायालय के द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए घोर कृत्य किया गया है। इन्हें तो न्यायालय की कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार नहीं है । यह की वसीयत कर्ता का पुत्र सतीश यादव, पुत्री गीताबाई, पत्नी ग्यारसी बाई विधिक बार शान है उसके बाद भी न्यायालय में उनका पक्ष नहीं सुना यह की वसीयत कर्ता की पुत्री गीताबाई वेबा हरिसिंह पिता गौरी शंकर यादव निवासी ग्राम दमाडिया तहसील सिवनी मालवा जिला नर्मदा पुरम जिसका विवाह हो चुका है । वह अपने ससुराल ग्राम दमाडिया तहसील सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम में निवास कर रही है जिनका सूचना पत्र उनके ही मायके टिमरनी में क्यो पहुंचाया गया और उनकी मां से ही तामिल करवा दिया गया जबकि इस संपूर्ण प्रकरण की जानकारी पुत्री गीताबाई को नहीं थी लगभग 20 दिनों के आसपास ही नामांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया कर दी गई। संपूर्ण नामांतरण प्रक्रिया गलत है न्यायलय तहसीलदार के द्वारा वैध वारसानों को सुने बिना ही नामांतरण कर दिया गया यह नियमों के विरुद्ध है विधि के विपरीत है यह निर्णय अत्यंत जल्दबाजी में निजी स्वार्थ के देखते हुए लिया गया है यह की वसीयत में जिन व्यक्तियों के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर है उनके द्वारा ही उक्त भूमि को खोट पर लिया गया है और कृषि का कार्य भी किया जाता है एवं कुछ भूखंडों को भी खरीदा गया है ऐसे लोगों का वसीयत में गवाह के रूप में दर्शाता है कि इन्हीं सभी लोगों की मिलीभगत है अतः इस तरह

संविधान की धारा 1959 की धारा 109, 110 के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया प्रभारी तहसीलदार के द्वारा आर्थिक लेनदेन (भ्रष्टाचार किया गया है और नामांतरण स्वीकृत किया गया यह न्याय के विरुद्ध है यह कि उपरोक्त भूमि पर वसीयत करता का पुत्र छोटे छोटे भूखंडों को बेचकर कॉलोनी विकसित कर रहा है जोकि नियम विरुद्ध है बिना डायवर्सन बिना टीएनसी की रिपोर्ट बिजली, पानी की व्यवस्था के कालोनी विकसित कर रहा है । अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त मामले की संपूर्ण जांच करवाई जाए और प्रभारी तहसीलदार टिमरनी पर कार्यवाही की जाए।

इनका कहना है।

मैंने एडीएम को जांच करने के लिए कहा  है। उक्त मामले में वो शिकायत की जांच करेगे।

ऋषि गर्ग कलेक्टर हरदा

यह न्यायालयीन प्रकरण है शिकायत कर्ता न्यायालय में आकर बात करें ।

ऋतु भार्गव प्रभारी तहसीलदार टिमरनी