हरदा : हरदा जिले के किसानों को विभिन्न बैंकों के द्वारा उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद फसल बीमा राशि के 359000 रू. मिलेंगे। फसल बीमा राशि की गणना बीमा कंपनी द्वारा की जावेगा। किसानों की फसल खराब होने के बाद भी बीमा राशि नहीं मिली थी, अब इन्हें उपभोक्ता आयोग से न्याय मिला है। यह आदेश आयोग के माननीय अध्यक्ष / न्यायाधीश जे.पी. सिंह व माननीय सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि इन किसानों को बैंको द्वारा केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज की गई जानकारी में लापरवाही के कारण बहुत कम बीमा राशि मिल पाई थी, जिसका किसानों द्वारा विरोध किया गया था। क्योंकि इनके गांव के अन्य किसानों को समान कृषि भूमि के रकबे में ज्यादा बीमा राशि प्राप्त हुई थी। इस आदेश से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्राम गहाल की किसान पुष्पाबाई पति ठाकुरलाल गुर्जर को 18824 / रू, ग्राम भवरास के शंकरलाल राजपूत को 20835/रू, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्राम कुही के जगदीश राजपूत को 17233/रू, सावित्रीबाई राजपूत को 30903/रू, आनंदसिंह राजपूत को 24838/रू दिये जायेंगे, इसी प्रकार बैंक ऑफ इंडिया रहटगांव द्वारा मोहित पिता सुभाष सोलंकी को 20688/रू, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक हरदा द्वारा ग्राम नयागांव के किसान रामनिवास व जगदीश जाट को 93840/रू, एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा गुलाबसिंह राजपूत को 45517/ रू, कैनरा बैंक टिमरनी द्वारा प्रफुल्ल पिता गुलाबचंद जैन को 49177/रू एवं विजया बैंक द्वारा हरदाखुर्द के किसान विजय पिता रामभरोस जाट को 37638/रू दिये जाऐंगे। इस प्रकार इन सभी किसानों को फसल बीमा राशि के 359493/रू, मिलेंगे। इसमें मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। किसानों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।