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उपभोक्ता को एक साल में तय लिमिट से ज्यादा नही मिलेेगे घरेलू गैस सिलिंडर,जानिए क्या है नियम

 एक साल में 15 सिलिंडर खरीदने या फिर खपत करने की छूट दी गई |डीबीटीएल योजना लागू नियम  से 16 वें सिलिंडर रिफिलिंग के लिए बुकिंग कराने पर गैस निर्माता कंपनियों के बनाए साफ्टवेयर इसे स्वीकार नहीं कर रहा है।आनलाइन बुकिंग के जरिए भी रिफिलिंग नहीं हो पा रही है।

 मकड़़ाई समाचार बिलासपुर घरेलू गैस सिलेंडरो का उपभौक्ताओ द्वारा दुरुपयोग न होे इसके लिए गैस सिलेंडरो की लिमिट तय की गई है। उपभौक्ता को एक साल में 15 सिलेंडर दिए जा रहे है।घरेलू गैस सिलिंडर उपयोग करने वाले ऐसे उपभोक्ता जिनको एक साल में 15 से अधिक सिलिंडर की जस्र्रत पड़ती है उनके लिए यह अच्छी खबर नहीं हो सकती। एलपीजी निर्माता कंपनियों ने एक साल के लिए सिलिंडर की लिमिट तय कर दी है। एक साल में 15 सिलिंडर खर्च करने की छूट दी गई है।

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16 वें सिलिंडर के लिए उपभोक्ताओं को एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आनलाइन और आफलाइन दोनों ही तरह से बुकिंग नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ता एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं। एजेंसी संचालकों के सामने दिक्कत ये कि उनको भी 16 वें सिलिंडर की आपूर्ति के लिए किसी तरह का कोई गाइड लाइन कंपनी की ओर से जारी नहीं किया गया है।

सब्सीडी गैस सिलिंडर का कोटा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहले ही तय कर दिया है। एक साल में 15 सिलिंडर खरीदने या फिर खपत करने की छूट दी गई है। जिले में ऐसे परिवार भी हैं जिनको एक साल में 15 से अधिक सिलिंडर की जस्र्रत पड़ती है। संयुक्त परिवार में रहने वालों के लिए सिलिंडर की आवश्यकता रहती है।  ऐसे परिवार के उपभोक्ताओं को लिमिट के बाद रसोई गैस सिलिंडर की आपूर्ति एजेंसियों ने नहीं हो पा रही है। खास बात ये कि रिफिलिंग के लिए बुकिंग कराने पर गैस निर्माता कंपनियों के बनाए साफ्टवेयर इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। आनलाइन बुकिंग के जरिए भी रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। जब से डीबीटीएल योजना लागू की गई है कि सिलिंडर की आपूर्ति को लेकर लगातार नियम बनाए जा रहे हैं।