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कोर्ट ने नीट के आवेदकों को दी बड़ी राहत, 25 साल से ऊपर के छात्र कर पाएंगे आवेदन

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि वह नीट की डेडलाइन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दें ताकि छात्र फार्म भर सकें। बता दें कि पहले नीट की डेडलाइन शुक्रवार को खत्म हो रही थी। इसके साथ ही कोर्ट ने आवेदकों को एक और खुशखबरी दी है कि 25 साल या उससे ऊपर के मेडिकल छात्रों को नीट अंडरग्रैजुएट परीक्षा 2019 में शामिल होने की इजाजत दे दी है। नीट मेडिकल पढ़ाई के लिए एक ऐसी परीक्षा है जिसमें पास करने के बाद ही कोई छात्र मेडिकल कोर्स में दाखिला ले सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) नीट की परीक्षा का आयोजन करता है।

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हालांकि बेंच का कहना है कि इस परीक्षा में पास होने वालों का दाखिला कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। गौरतलब है कि अलग-अलग राज्यों के 10 राज्यों के छात्रों के एक समूह ने नीट में ऊपरी उम्र सीमा तय करने के सीबीएसई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सीबीएसई ने नीट के लिए आयु की ऊपरी सीमा तय की थी। इस नियम के अनुसार सामान्य वर्ग के 25 साल से ज्यादा और आरक्षित वर्ग के 30 से ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नहीं दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को दिए फैसले से बहुत से छात्रों को राहत मिली है।