मकड़ाई समाचार इंदौर। गीता नगर निवासी 30 वर्षीय फामिदा को पति अफजल अहमद घर की दहलीज पर तीन तलाक कहकर भाग गया। केस दर्ज करवाने के लिए फामिदा दो साल तक थाना और पुलिस अफसरों के चक्कर काटती रही। प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी शिकायतें भेजी, लेकिन पुलिस घटनास्थल बंगाल का बताकर पल्ला झाड़ती रही। सीएम हेल्पलाइन से जवाब-तलब होने पर शुक्रवार दोपहर फामिदा को थाने बुलाकर अफजल अहमद, ससुर फरीद अहमद, सास अंजूमन आरा और ननद आसमां पर दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक कानून (मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनिमय-2019 की धारा चार) का केस दर्ज किया गया।
फामिदा के मुताबिक सिनेमा ताला गोयसपुर बोलपुर जिला बीरभूम (बंगाल) निवासी अफजल बड़ी दवा कंपनी में मैनेजर है। फामिदा का निकाह मई 2014 में उसके साथ हुआ था। पिता एफआर चौधरी ने करीब 25 तोला सोना और गृहस्थी का सारा सामान दिया, लेकिन 11 महीने बाद ही अफजल और स्वजन तंग करने लगे। फामिदा को 2015 में आधी रात को घर से निकाल दिया गया।
पुलिस ने की अनदेखी फामिदा दिसंबर में ही चंदन नगर थाने गई, तो पुलिस ने यह बोलकर चलता कर दिया कि घटना स्थल बंगाल का है। फामिदा के मुताबिक, उसी वक्त मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। उसने तत्काल प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और प्रमुख सचिव को पत्र लिखे। सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाई।