ग्वालियर | जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने चार आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आरोपी अंकित गुर्जर निवासी शिव कॉलोनी पिंटो पार्क, नरेन्द्र सिकरवार निवासी इन्द्रानगर चार शहर का नाका, अशोक उर्फ गोरा पाल निवासी जड़ेरूआ पिंटो पार्क एवं देशराज आदिवासी निवासी ग्राम पथरोटा के खिलाफ जिला बदर के आदेश पारित किए हैं। इन आदतन अपराधियों को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिले की सीमाओं से 4 माह तक की अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |
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