डैनी उतपुरे मकड़ाई समाचार ब्यूरो
बैतूल:- ग्राम झापल पीपलढाना थाना चिचोली द्वारा मृतक चुम्मा को जादू टोने की बात को लेकर शराब में जहर मिलाकर शराब पिलाकर हत्या कर दी थी । प्रकरण की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक आर.डी. शर्मा थाना प्रभारी चिचोली द्वारा की गई थी । प्रकरण की विवेचना के दौरान मृतक का विसरा एवं आरोपीगण के कब्जे से जप्तशुदा जहर को वैज्ञानिक परीक्षण के लिए राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट मे मृतक के विसरा में वही जहर के अंश पाये गये जो आरोपीगण के कब्जे से जप्त किया गया था ।
प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को चिन्हित किया गया था । प्रकरण विचारण के दौरान बैतूल पुलिस द्वारा साक्षियो को समय – समय पर उपस्थित कराया जाकर जिला अभियोजन अधिकारी श्री एस.पी. वर्मा द्वारा कुशलतापूर्वक पैरवी की गई , पैरवी में वरिष्ठ ए.डी.पी.ओ. अमित कुमार राय एवं श्रीमती वंदना शिवहरे द्वारा सहयोग किया गया । प्रकरण में कुशलतापूर्वक की गई विवेचना एवं पैरवी के परिणामस्वरूप प्रकरण में विचारण उपरांत माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय के अतिरिक्त चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय बैतूल द्वारा दिनांक 31.8.2021 को निर्णय पारित कर उक्त तीनो आरोपीगणो को धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं ।