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जिप्सी पलटने से हुई मृत्यु के एक मामले में आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

प्रदीप गुप्ता/ मकडाई समाचार नर्मदापुरम / फरियादी नीलेश बिलखरे न दिनांक 18-7-2017 को अपने दोस्त चिराग अरविंद के साथ पचमढ़ी घूमने आये थे बस स्टैंड पचमढ़ी से जिप्सी क्रमांक mp 04 ce 9814 से धूपगढ़ जा रहे थे रुस्तम कॉटेज के पास जिप्सी चालक जिप्सी को तेजी व लापरवाही चलाया जिससे जिप्सी पलट गई और बैठे लोगों को छोटे आईं और अरविन्द निवासी नागपुर की मृत्यु हो गयी जिसकी रिपोर्ट थाना पचमढ़ी में की थाना पचमढ़ी द्वारा विवेचना उपरांत धारा 279 337 304ए भा द स के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में आरोपी प्रकाश उइके के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया द्वारा की गया शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चौधरी विक्रम सिंह द्वारा किया गया अभियोजन की ओर मामले के सभी महत्वपूर्ण साक्षियों का परीक्षण कराया गया न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एव तर्क के आधार पर आरोपी प्रकाश उइके को दोषी पाते हुए धारा 304ए के अधीन दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया।