मकड़ाई एक्सप्रेस 24 सोनभद्र | सीजेएम कोर्ट ने पिपरी थानाध्यक्ष समेत दो दर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है। पिपरी थानाध्यक्ष दिनेश पांडेय ने बिना किसी आदेश के एक गरीब के झोपडी पर बुलडोजर चलवा दिया था। बुलडोजर से गरीब व्यक्ति का घर गिराने के मामले में मंगलवार को सीजेएम अचल प्रताप सिंह की अदालत ने पिपरी एसओ दिनेश पांडेय समेत करीब दो दर्जन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना करने का आदेश जारी कर दिया ।
पिपरी थाना क्षेत्र के शिवा पार्क काली मंदिर के सामने मेन रोड रेणुकूट निवासी बाबूलाल यादव के अधिवक्ता द्वारा दाखिल धारा 156(3)सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश। कोर्ट के आदेश पर पुलिस महकमे में खलबली मच गयी
जानकारी के अनुसार बाबूलाल यादव ने सीजेएम कोर्ट को प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि वह शिवा पार्क काली मंदिर के सामने मेन रोड रेणुकूट में अपने बाप दादा के जमाने लगभग 60 वर्षो से घर बनाकर आबाद है। उसके नाम से बिजली का कनेक्शन भी है। बावजूद इसके 2 फरवरी 2023 को दोपहर करीब एक बजे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट के सिक्योरिटी मैनेजर कैप्टन राहुल सिंह अपने साथ हिंडाल्को के चार कर्मचारी एवं आठ बाउंसर लिए हुए तथा अदालत अमीन अम्बरीष पाठक अपने साथ एक अन्य कर्मचारी, पिपरी थानाध्यक्ष दिनेश पांडेय एवं 8 से 10 पुलिस कर्मियों के साथ हिंडाल्को का स्टीकर लगा हुआ बुलडोजर लेकर उसके घर आ गए।
बाबू लाल ने कोर्ट को बताया कि घर के शेष हिस्से में चाय की दुकान चलाता था और शेष हिस्से में परिवार के साथ आबाद था। उक्त लोग उसके दुकान का सामान तोड़फोड़ करने लगे तथा हट जाने की बात कहते हुए बुलडोजर से उसका घर गिराने लगे। जब घर गिराने का आदेश मांगा तो सभी लोग उसे गाली देने लगे। इस दौरान करीब 50 से 60 लोग वहां पर आ गए। तब तक उसका घर जमीदोज हो गया। दुकान व घर का सामान तथा करीब एक लाख रूपये का जेवर भी मलबे में दब गया।