मकड़ाई समाचार जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी देवदत्त की अदालत ने नकली नोट बनाने के आरोपित जबलपुर निवासी नरेश आसवानी को दो दिन की पुलिस रिमांड में हनुमानताल पुलिस के हवाले कर दिया है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी देवर्षि पींचा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपित जबलपुर के शांतिनगर क्षेत्र में निवास करता है। वह नकली नोट बनाने के अवैध कार्य में जुटा था।
हनुमानताल पुलिस को मुखबिर से उसके बारे में सूचना मिली। लिहाजा, दबिश दी गई। आरोपित सैयद बाबा की मजार के पास मोटर साइकिल लेकर संदिग्ध अवस्था में खड़ा था। उसने जैसे ही पुलिस को देखा तो घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसकी जेब से 100 रुपये के पांच नकली नोट व 200 रुपये के छह नकली नोट, 500 रुपये का एक नकली नोट बरामद किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह कलर प्रिंटर की मदद से फोटो कॉपी करके नकली नोट तैयार करता था। मकान की तलाशी ली गई जिसकी अलमारी से 500 रुपये के 15 नकली नोट, 200 रुपये के 57 नकली नोट, 100 रुपये के 30 नकली नोट, 50 रुपये के 65 नकली नोट, इस प्रकार कुल 25150 रुपए की कीमत के नकली नोट बरामद किए आरोपित लंबे समय से नकली नोट छाप कर बाजार में चला रहा था।
हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग मामले में अंतरिम राहत पर निर्णय सुरक्षित : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाईकोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग मामले में अंतरिम आदेश पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना। विधि पत्रकार नुपूर थपरियाल, स्पर्श उपाध्याय, अरिबुद्दीन अहमद और राहुल दुबे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मप्र हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए वर्चुअल सुनवाई के नियमों में पत्रकारों को सुनवाई की लिंक दिए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। अधिवक्ता मनु माहेश्वरी ने तर्क दिया कि पत्रकारों को सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग दी जाना चाहिए। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है।