पैन कार्ड धारकों के लिए नया ऐलान, आधार कार्ड से नहीं किया लिंक तो उपयोग करने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना
कैंसल पैन कार्ड का उपयोग करना पड़ेगा भारी
पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक न कराने पर पैनकार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा, यह फिर भी ऑपरेटिव मोड में रहेगा। लेकिन अगर इस दौरान कोई अपने कैंसिल पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है तो इसे इनकम टैक्स एक्ट की 272B धारा का उल्लंघन माना जाएगा। इस पर पैनकार्ड धारक को 10 हजार तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
CBDT ने जोड़ा यह सब सेक्शन
पैनकार्ड धारको राहत मिलेगी
इन तीन तरीकों से PAN को आधार से कर सकते हैं लिंक
Online करें लिंक
आधार से पैन कार्ड लिंक करने का आसान तरीका है ऑनलाइन लिंकिंग। इसके लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसके बाद आपका पैन कार्ड आपके आधार नंबर से जुड़ जाएगा। सबसे पहले आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग की वेबसाइट (https://