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पैन कार्ड धारकों के लिए नया ऐलान, आधार कार्ड से नहीं किया लिंक तो उपयोग करने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने  को लेकर आयकर विभाग द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है। विभाग द्वारा इन दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिंक करने के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख दी गई है। इसके पूर्व विभाग अंतिम तारीखों में इजाफा कर चुका है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स (CBDT) का एक नियम ऐसे पैन कार्ड धारकों की मुश्किल बढ़ा सकता है, जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। CBDT ने कहा है कि इस बार पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ेगी। ऐसे में पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने वाले लोगों के पैन कार्ड कैंसिल हो जाएंगे।

कैंसल पैन कार्ड का उपयोग करना पड़ेगा भारी

पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक न कराने पर पैनकार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा, यह फिर भी ऑपरेटिव मोड में रहेगा। लेकिन अगर इस दौरान कोई अपने कैंसिल पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है तो इसे इनकम टैक्स एक्ट की 272B धारा का उल्लंघन माना जाएगा। इस पर पैनकार्ड धारक को 10 हजार तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

CBDT ने जोड़ा यह सब सेक्शन

CBDT ने हाल ही में इनकम टैक्स एक्ट 1962 में कुछ बदलाव किया है। इसके तहत विभाग ने सेक्शन 114AA में सब सेक्शन 114AAA जोड़ा है। इसके अंतर्गत वह सभी लोग आएंगे जिन्होंने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। जिन लोगों ने 1 जुलाई 2017 से पहले आधार बनवाया है उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से तय समयसीमा के पहले लिंक कराना अनिवार्य है।

पैनकार्ड धारको राहत मिलेगी

पैनकार्ड धारक ने अब तक अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च के पहले करा लें। ऐसा न होने पर उनका पैन कार्ड सस्पैंड हो जाएगा। हालांकि अगर ऐसा करने से चूक जाते हैं तो CBDT ने ऐसे लोगों को राहत देते हुए कहा है कि इस वह लिंक प्रोसेस को पूरी करते हैं तो यह वापस ऑपरेटिव मोड में आ जाएगा।

इन तीन तरीकों से PAN को आधार से कर सकते हैं लिंक

Online करें लिंक

आधार से पैन कार्ड लिंक करने का आसान तरीका है ऑनलाइन लिंकिंग। इसके लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसके बाद आपका पैन कार्ड आपके आधार नंबर से जुड़ जाएगा। सबसे पहले आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग की वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाना होगा। इसके बाद इसमें दिए गए प्रोसेस को पूरा करना होगा।

– सबसे पहले, साइट में जाकर रजिस्टर करें (अगर आप साइट में पहली बार गए हैं तो)। जिसके बाद यूजर से उनके पैन की डिटेल मांगी जाएगी। पैन डिटेल देने पर यूजर को वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजा जाएगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद साइट पर लॉग इन करें।
अब साइट में लॉग इन करने के लिए आपको अपना यूजर आईडी देना होगा जो कि आपका पैन नंबर है। इसके बाद पासवर्ड और नीचे दिए गए कैप्चा कोड को डालकर लॉग इन करें।
– अब आपको एक पॉपअप विंडो सामने दिखेगा जिसमें आपको आधार नंबर को लिंक करने के लिए कहा जाएगा। इसमें अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड को डालें। अब लिंक नाउ पर क्लिक करें।
– आपको बता दें कि कभी-कभी पॉपअप विंडो नहीं दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद भी आप अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
– इसके लिए साइट के मेन्यु में प्रोफाइल सेटिंग्स में क्लिक करें। जिसके बाद आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा।
– अब आप इसमें अपना आधार नंबर डालें और फिर सेव बटन पर क्लिक कर दें।
– अगर आपके आधार नंबर और पैन कार्ड की डिटेल इंफोर्मेशन सही नहीं है तो आप ऑनलाइन दोनों नंबर को लिंक नहीं कर सकते। इस प्रणाली को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी देनी होगी।
– आयकर विभाग की ओर से ऑनलाइन भी विकल्प दिए जायेंगे। जिसमें यूजर अपना बिना नाम बदले OTP के जरिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर यूजर को अपने दोनों डॉक्यूमेंट में मौजूद जन्म तिथि की डिटेल देनी होगी। दोनों डॉक्यूमेंट में दिए गए जन्म तिथि की डिटेल मैच होने पर यूजर ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे।

आवेदन भर कर सकते हैं लिंक

जो आवेदक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वे सभी एक पेज के आवेदन फॉर्म को भरकर तय किए गए शुल्क से साथ PAN सेंटर में जमा करा सकते हैं। इस आवेदन फॉर्म के साथ PAN कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य रहेगा।

SMS के जरिये भी कर सकते हैं प्रक्रिया

पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया SMS की मदद से भी की जा सकती है। आवेदक 567678 या 56161 पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से मैसेज कर सकते हैं। इसे UIDPAN <12 Digit Aadhaar Number> <10 Digit PAN> इस फॉर्मेट में भेजना होगा। उदाहरण के लिए, UIDPAN 123456789000 EPOPE1234E