मकड़ाई समाचार रायपुर। पहले से बंधकशुदा जमीन को किसी दूसरे बैंक में गिरवी रखकर 50 लाख 40 हजार रुपये का ऋण लेकर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपितों के खिलाफ भिलाई नगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपितों ने वर्ष 2016 व 2017 में दो बार में ऋण लिया था। निर्धारित समय में ऋण चुकता न होने पर बैंक ने जमीन को अपने अधिपत्य में लेने की कार्रवाई शुरू की, तब उन्हें पता चला कि आरोपितों ने जिस जमीन के आधार पर ऋण लिया है। वो पहले से किसी दूसरे बैंक में बंधक है। इसके बाद बैंक के सहायक महाप्रबंधक ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
पुलिस ने बताया कि नेहरू नगर निवासी आरोपित अनु सिंघल, उसके पति नीरज सिंघल, सरिता सिंघल और उसके बेटे गौरव सिंघल ने बैंक आफ इंडिया के सिविक सेंटर शाखा में रायल ग्रीन जुनवानी स्थित अपनी जमीन को बंधक रखकर दो किस्तों में 36 लाख और 14 लाख 40 हजार रुपये ऋण लिया था। आरोपितों ने किस्तों में ऋण का भुगतान करने का अनुबंध बैंक के साथ किया था। निर्धारित अवधि में जब ऋण की किस्त नहीं मिली तो बैंक प्रबंधन ने वसूली की कार्रवाई शुरू की। वसूली कार्रवाई के दौरान उन्हें पता चला कि आरोपितों ने जिस जमीन को उनके बैंक में बंधक रखा है तो पहले से यूको बैंक सिविक सेंटर में बंधक है।
इसके बाद बैंक आफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक राजेश कुमार बैस ने भिलाई नगर थाना में शिकायत की और आरोप लगाया कि आरोपितों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण लेकर धोखाधड़ी की है। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।