Harda: शहर के एक युवक प्रदीप शर्मा के साथ हरदा के सराफा व्यापारी के द्वारा की गई धोखा धडी मामले में मिलावटी सोने के आभूषण बेचने वाले मामले में दुकान संचालक बकुल लल्ला उर्फ कार्तिक गुप्ता के खिलाफ आज दिनांक 21/07/2023 को सी0जे0एम0 कोर्ट हरदा से गिरफतारी वारंट जारी करने के आदेश हुए।
विगत दिनों शहर की प्रसिद्ध दुकान लालाजी ज्वेलर्स के संचालक बकुल लल्ला उर्फ कार्तिक गुप्ता के द्वारा मिलावटी सोने के आभूषण विक्रय करने के मामले में मानननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के द्वारा धारा 420, 468 भा0द0वि0 के तहत मामला पंजीबद्ध किये जाने निर्देश दिनांक 20/07/2023 को माननीय सी0जे0एम कोर्ट हरदा को प्रदान कियेे थे, उसी मामले में आज दिनांक 21/07/2023 को सी0जे0एम कोर्ट हरदा के द्वारा मानननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए इस मामले को अपने न्यायालय में आरसीटी क्रमांक 778/2023 के रुप में धारा 420, 468 आई0पी0सी के तहत दर्ज करते हुए आज दिनांक 21/07/2023 को ही लालाजी ज्वेलर्स के संचालक बकुल लल्ला उर्फ कार्तिक गुप्ता के खिलाफ गिरफतारी वारंट जारी करने के आदेश पारित करते हुए आरोपी को दिनांक 04/08/2023 तक न्यायालय में पेश किये जाने हेतु आदेश पारित किये हैं। इस प्रकरण की आगामी तारीख 04/08/2023 नियत की गई हैं।