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मतदाताओं के नैतिक, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान की सम्पन्नता में दल तथा अभ्यर्थी की भी महती भूमिका -कलेक्टर

हरदा /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस विश्वनाथन ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, विधानसभा क्षेत्रों के अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों से अपील की है कि वे निर्वाचन का स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण बनायें। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं के नैतिक, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान की सम्पन्नता में दल तथा अभ्यर्थी की भी महती भूमिका होती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाय, तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए, यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नही की जानी चाहिए जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के बारे में कोई सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या जो तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो।
सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिये। जो निर्वाचन विधि के अधीन ’भ्रष्ट आचरण’ और अपराध हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना/धमकाना मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।
सभी राजनैतिक दलों या अभ्यार्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करें चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरूद्ध क्यों न हों व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन करने या धरना देने के तरिकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए।
किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी व्यक्ति को भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति, अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिए