नई दिल्ली: राफेल विवाद पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि इस लड़ाकू विमान संबंधी जो सूचनाएं सार्वजनिक की जा सकती हैं, सरकार उन्हें याचिकाकर्त्ताओं के साथ साझा करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी जनहित याचिका में राफेल की उपयुक्तता या तकनीकी पहलुओं को चुनौती नहीं दी गई है।
साथ ही कोर्ट ने अगले 10 दिन में केंद्र से भारत के ऑफसेट साझेदार की जानकारी सहित अन्य सूचनाएं भी मांगी हैं। हालांकि कोर्ट ने सप्ष्ट कर दिया कि उसे राफेल सौदे से जुड़ी तकनीकी जानकारी नहीं चाहिए।
केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि लड़ाकू विमान की कीमत विशिष्ट सूचना है और उसे साझा नहीं किया जा सकता है।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |