मकड़ाई समाचार हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय गुप्ता ने लोक शांति परिरक्षण के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25 फरवरी 2020 की कण्डिका क्रमांक-46 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 उपधारा (१) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासकीय एवं लोकहित में आदेश जारी कर पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए सम्पूर्ण हरदा जिले की समस्त देशी / विदेशी मदिरा, अम्बी वाईन, भांग, भांग घोटा दुकानों एवं स्टोरेज, देशी मदिरा मद्य भांडागार हरदा हेतु शुष्क दिवस में 14 मई 2021 से 24 मई 2021 तक वृद्धि कर बंद रखे जाने तथा उक्त अवधि में उक्त मदिरा दुकानों से क्रय-विक्रय परिवहन प्रतिबंधित किया है।
उन्होंने सहायक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय हरदा, वृत प्रभारी तथा आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त हरदा / टिमरनी एवं खिरकिया को निर्देशित किया है कि घोषित शुष्क दिवस का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।