Vidhwa Pension Yojana : अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो आपको बता दें योगी सरकार विधवां महिलाओ की सहायता करने देने के लिए महिला विधवां पेशन स्कीम चलाती है। जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाली विधवां महिलाओं को हर महीने 500 रुपये दिए जाते हैं। इसका लाभ 18 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं को मिलता है। आज के लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेंशन के लिए कैसे आवेदन करें।
Vidhwa Pension Yojana के लिए पात्रता
विधवा पेंशन का लाभ उठाने के लिए महिला को यूपी का निवासी होना चाहिए। इस स्कीम का लाभ सिर्फ 18 साल से ज्यादा आयु की विधवा महिलाओं को मिलेगा। इसके साथ में विधवा महिला की सालाना इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए। वहीं विधवा महिला राज्य और केंद्र सरकार की कोई भी पेंशन का लाभ न उठा रही हो।
पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए जरुरी दस्तावेज
विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पति का डेथ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटों आदि की जरुरत होती है।
विधवा पेंशन के लिए कैसे करें आवेदन
- आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद पति के डेथ सर्टिफिकेट के साथ में आवेदन पत्र को फिल करना होगा।
- इसके बाद सिक्योरिटी कोड को डालकर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।