मामले में युवक पक्ष ने शादी में खर्च के 28 लाख रुपए वापस किए हैं
अलीगढ़। दाम्पत्य जीवन में शारीरिक संबंध का बड़ा महत्व होता है। यह पति-पत्नी को जोड़कर रखता है। कई बार देखा जाता है कि शारीरिक संबंध न बन पाने की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। इसी प्रकार का एक और मामला सामने आया है। शादी के पांच महीने बाद भी पति ने पत्नी से संबंध नहीं बनाया। इससे परेशान होकर महिला ने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगा दी।
यह मामला अलीगढ जिले सासनी गेट क्षेत्र का है। एक नवविवाहित जोड़े के बीच वैवाहिक संबंध न बनने पर शादी के पांच माह में ही तलाक की नौबत आ गई। युवती की ओर से परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दायर की गई। जिस पर कई माह तक चली काउंसलिंग के बाद सच सामने आया और तलाक पर सहमति बनी।
मामले में युवक पक्ष ने शादी में खर्च के 28 लाख रुपए वापस किए हैं। इसके बाद परिवार न्यायालय की न्यायाधीश गरिमा सिंह ने तलाक मंजूर किया है। जानकारी के अनुसार सासनी गेट क्षेत्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शादी अप्रैल 2019 में हुई। युवती का आरोप है कि शादी के बाद वह उसके साथ संबंध नहीं बनाता था।