ब्रेकिंग
खेती किसानी हरदा: मूंग उपार्जन के लिए 60 केन्द्रों पर 5 जुलाई तक करा सकते हैं पंजीयन अगले 4 दिन में पूरे मध्य प्रदेश पर होगा मानसून! अधिकांश जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी दुल्हन के बेडरूम से हुई आहट से दूल्हे की नींद टूटी ! तलाशी में सन्दूक मे मिला प्रेमी उसके मुंह पर का... Aaj ka rashifal: आज दिनांक 18 जून 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे खिरकिया: गोलमाल है भाई सबकुछ गोलमाल ! बबन राव नामक व्यक्ति की नियुक्ति बनी दो विभागों के लिए पहेली, ... अजब गजब - नवविवाहिता पत्नि मायके से प्रेमी संग भागी, पति बोला मै खुशकिस्मत हूं मरने से बच गया हरदा: राम जानकी मंदिर रनआई कला में मंदिर समिति की 30 एकड़ जमीन की सार्वजनिक नीलामी हो, तीन साल से भग... हरदा शहर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, पार्क सौन्दर्यीकरण के कार्य कराएं:  ग्रामीण पहुँच मार्गों ... हरदा: कलेक्टर श्री जैन ने जनसुनवाई में सुनी नागरिकों की समस्याएं, जमीन से जुड़े मामले ज्यादा आए Harda news: कर्मचारियों के सभी भुगतान, क्रमोन्नति, पदोन्नति समय पर सुनिश्चित हों- कलेक्टर श्री जैन

सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन पर रोक को लेकर हाईकोर्ट ने MP सरकार से मांगा जवाब

भोपाल: प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद भी, मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन रोककर रखने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और उसका जवाब मांगा है।

जबलपुर में पदस्थ जिला खनिज अधिकारी प्रदीप तिवारी ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका लगायी थी। उस पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन पर रिजर्वेशन की स्थिति साफ कर दी है तो उसने कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक जारी क्यों रखी है।  हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 5 मार्च तक का समय दिया है. उसके बाद इस मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी।

- Install Android App -

जिला खनिज अधिकारी प्रदीप तिवारी की याचिका में कहा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले पर स्थिति साफ करते हुए कहा था कि राज्य सरकारें कर्मचारियों को नियमानुसार प्रमोशन दें सकती हैं। लेकिन ऐसे सभी प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में जो अपील के मामले पेंडिंग हैं, उन पर आने वाले फैसले के अधीन रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के आधार पर केन्द्र सरकार ने 15 जून 2018 को सभी राज्य सरकारों को एक आदेश जारी किया था। उन्हें कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। बावजूद इसके मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोक दिया गया है। प्रदेश सरकार के इस रवैए के खिलाफ हाईकोर्ट में प्रदीप तिवारी ने याचिका दायर की थी। उसी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।