मकड़ाई समाचार अहमदाबाद। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को तड़ीपार नही किया जा सकता है। गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि गंभीर घटनाओ पर सरकार को ध्यान देना चाहि अन्यथा बहुत मुश्किल होगी। गुरुवार को अदालत ने तड़ीपार किए 30 आदेशो पर फैसला दिया है। अधिकारियो के कदाचरण के आरोप में 3 अधिकारियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया हैै।इनके खिलाफ कार्यवाही के लिए गृह विभाग को आदेशित किया है।मा. हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बेतरतीब तरीके से लोगो को पासा एक्ट के तहत गिरफतार कर तडीपार करने के मामले में कठोर कार्यवाही की बात कही है।
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