हरियाणा | सरकार ने 60 दिनों के लिए 10 कीटनाशकों की बिक्री, स्टॉक, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. इन कीटनाशकों का उपयोग ज्यादातर बासमती धान के लिए किया जाता है| इन कीटनाशकों के “अवशिष्ट प्रभाव” के कारण कभी-कभी बासमती चावल की निर्यात खेपों को अस्वीकार कर दिया जाता है. प्रतिबंधित कीटनाशकों में एसेफेट, बुप्रोफेजिन, कार्बेन्डाजिम, क्लोरपायरीफॉस, मेथामिडोफोस, प्रोपिकोनाजोल, थियामेथोक्सम, ट्राईसिलाजोल, प्रोफेनोफोस और आइसोप्रोथिओलेंस शामिल हैं|पिछले हफ्ते, पंजाब सरकार ने 10 कीटनाशकों पर समान प्रतिबंध लगाया था|
अधिकारियों को जारी किए गए आदेश
हरियाणा सरकार का यह कदम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के एक अनुरोध के बाद आया है| जिसे कई शिकायतें मिली थीं कि कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण बासमती की निर्यात खेप खारिज हो गई थी|हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने यह आदेश जारी किया है| विभाग के महानिदेशक ने अब सभी डीसी, उप निदेशक कृषि (डीडीए), एपीडा निदेशक, निदेशक अनुसंधान सीसीएसएचएयू, हिसार, मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड , प्रबंध निदेशक, हैफेड, हरियाणा, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, प्रबंध निदेशक, एचएलआरडीसी और प्रबंध निदेशक, एचएसडीस, आदेश के कार्यान्वयन के लिए कहा है|