मकड़ाई समाचार हरदा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा श्री राम कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर ग्राम पंचायत मुहालकला श्री कैैलाश मालवीय को मध्यप्रदेश सेवा नियम 1999 के तहत निलंबित किया है। उन्होने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में रूचि न लेने तथा पदीय दायित्वों के निर्वहन में रूचि न लेने पर यह कार्यवाही की है। जारी आदेश अनुसार श्री मालवीय को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। निलंबन अवधि में श्री मालवीय का मुख्यालय जनपद पंचायत खिरकिया निर्धारित किया गया है।
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