हरदा/हंडिया। सड़क दुर्घटना में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर एक व्यक्ति की मौत का कारण बनने वाले आरोपी को न्यायालय ने 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री लवकेश सिंह की अदालत ने RCT No. 74/2020, शासन बनाम सवाई सिंह, थाना हंडिया से जुड़े मामले में आरोपी सवाई सिंह को धारा 304-ए भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया।
क्या था मामला?
अभियोजन के अनुसार 30 दिसंबर 2019 की शाम करीब 6:45 से 6:55 बजे के बीच अबगांव कला क्षेत्र में हाईवे रोड स्थित कावेरी ढाबा के पास पुलिया पर आरोपी सवाई सिंह मोटरसाइकिल क्रमांक MP 41 ND 1451 चला रहा था। आरोप है कि उसने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए सुरेश जाट को टक्कर मार दी। हादसे में सुरेश जाट की मृत्यु हो गई।
घटना के बाद थाना हंडिया में मामला दर्ज कर पुलिस ने विवेचना पूरी की और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आरोपी का अपराध प्रमाणित पाया गया।
8 सितंबर 2026 को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सवाई सिंह को धारा 304-ए भा.दं.सं. के तहत 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया।

