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15 अक्टूबर से पूरी क्षमता से कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये जा सकेंगे

कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

मकड़ाई समाचार हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय गुप्ता ने कोविड महामारी की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये जिला स्तरीय क्रायसिस मेनेजमेन्ट समिति की बैठक में लिये निर्णय अनुसार तथा हरदा जिले में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेल तथा धार्मिक चल समारोह आदि, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त कोचिंग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर, 2021 से शत-प्रतिशत क्षमता के साथ कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को सुनिश्चित कराना बंधनकारी होगा। सभी धार्मिक एवं पूजा स्थलों में 50 प्रतिशत की क्षमता की सीमा तक श्रद्धालु उपस्थित रह सकेंगे।

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समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। इस हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाँ सतत चल सकेंगी। जिम, फिटनेस सेंटर, योगा केन्द्रों का संचालन इनकी क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित किये जा सकेंगे। जिम, फिटनेस सेंटर, योगा केन्द्रों का संचालन 15 अक्टूबर से शतप्रतिशत क्षमता पर किया जा सकेगा। समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत दर्शक शामिल हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे।

विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के अधिकतम 300 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आयोजकों द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम चल-समारोह प्रतीकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मॉस्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे। रामलीला का आयोजन मैदान अथवा हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। रावण दहन के वृहद आयोजन, जिसका स्वरूप मेले समान होता है, की अनुमति नहीं होगी।

सोसायटियों, कॉलोनियों, मोहल्लों में मोहल्ला वासियों अथवा कॉलोनी वासियों की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा। व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। अंतर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अनुमति प्राप्त आयोजनों, समारोह में डी.जे., बैण्ड बाजे की सर्वाेच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन रात्रि 10 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।