हरदा : टिमरनी सीएमओ और जनपद सीईओ के खिलाफ कलेक्टर की कार्रवाई, लगाया पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना
मकड़ाई समाचार हरदा। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने नगर परिषद टिमरनी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी राहुल शर्मा पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। आवेदक राजेंद्र पवार को निर्धारित समय सीमा में सेवा उपलब्ध न करने पर दंडित किया है। कलेक्टर के आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी को यह राशि दो दिन में निर्धारित मद में जमा करना होगी।
गौरतलब है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित शासकीय सेवा समय सीमा में उपलब्ध करानी होती हैं। समय सीमा में सेवा उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारियों पर अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की जाती है। इसी को लेकर हरदा जनपद सीईओ और नगर परिषद टिमरनी के सीएमओ पर कलेक्टर ने जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर भी कार्रवाई
एक अन्य मामले में जनपद पंचायत हरदा की तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीलम रायकवार पर भी कलेक्टर ने 5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई आवेदक आजम खान निवासी ग्राम बिरजाखेड़ी को समय सीमा में सेवा उपलब्ध न कराने पर की गई है। उन्हें भी यह राशि दो दिवस में चालान के माध्यम से निर्धारित मद में जमा कराना होगी। इस राशि में से आवेदक को प्रतिकर के रूप में राशि का भुगतान किया जाएगा।
दिमनी क्षेत्र के आवेदक राजेंद्र पवार ने संनिर्माण का भुगतान एक साल तक लंबित रखा गया था। आवेदक ने 5 फरवरी 2021 को आवेदन दिया था, लेकिन उसे भुगतान को 1 साल बाद एक फरवरी को किया गया। जिसके चलते नगर परिषद सीएमओ पर जुर्माने की कार्रवाई की गई।
सीईओ पर भी लगाया जुर्माना
वहीं दूसरे प्रकरण में हरदा जनपद के तत्कालीन सीईओ नीलम रैकवार ने मजदूरी की सेवा देने में एक साल का समय लगा दिया गया था। जिसको लेकर कलेक्टर ने उन पर भी जुर्माने की कार्रवाई की है।