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गृह निर्माण संस्था के संचालक और प्रालि. संस्था के संचालकों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक भूमि हड़पने पर एफआईआर दर्ज

1976 में बनी गृह निर्माण समिति में थे 441 सदस्य, सदस्यों का अवैधानिक निष्कासन किया गया

वृजभूषण दसोदी मकड़ाई समाचार खरगोन। कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशों पर लगातार जांच के बाद कार्यवाहियाँ जारी हैं। बुधवार को भी बड़वाह थाने में भूमि के मामले में कार्यवाही की गई है। कर्मचारी विकास गृह निर्माण सहकारी संस्था बड़वाह की षड्यंत्र पूर्वक जमीन हड़पने के मामले में उपायुक्त सहकारिता जिला खरगोन के निर्देश पर सहकारी निरीक्षक एवं समिति के प्रशासक श्री सोहन सिंह पिता कल्याण सिंह चौहान ने तत्कालीन संचालक मंडल और रेवा रियोज बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड इंदौर के संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला गृह निर्माण समिति की करियामाल और सिरलाय की भूमि से जुड़ा है। डीआरसीएस श्री विनोद कुमार ने बताया कि कर्मचारी विकास गृह निर्माण समिति की भूमि सर्वे क्रमांक 16/1 में 8.610 हे.एवं सर्वे क्रमांक 248 रकबा 0.081 हे. कुल भूमि 8.691 हे. अर्थात 21.47 एकड़ है। इस में से 1.951 हे. भूमि को छोड़कर शेष 6.740 हे. भूमि पर संचालक मंडल ने रेवा रियोज बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड इंदौर के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक और सदस्यों को भूखंड से वंचित कर दिया। विकास के नाम पर रेवा रिओज बिल्डकॉन लिमिटेड इंदौर द्वारा भूमि हड़प ली गई है। डीआरसीएस श्री सिंह ने बताया कि संचालक मंडल ने आवश्यक शासकीय अनुमतियां प्राप्त किये बगैर एवं विधिवत प्रक्रिया का पालन किये बिना अवैधानिक अनुबंध विलेख निष्पादित किया एवं कार्य आदेश जारी किया गया है।

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डीईआरसीएस विनोद कुमार सिंह ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1976 में शासकीय, अर्धशासकीय और अन्य कर्मचारियों की पंजीकृत सहकारी संस्था है, जिसका उद्देश्य सदस्यों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराना है। इस संस्था द्वारा कुल 441 सदस्य बनाये गए थे। इसके बाद वर्ष 1989-99 में 109 और फिर 2020-21 में 100 सदस्यों को एकसाथ निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा अलग-अलग समय पर अनेक सदस्यों को अवैधानिक ढंग से निष्कासित किया गया। सदस्यों की सदस्यता से निष्कासन से पूर्व मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 19 (सी) तथा उपविधि क्र.9 के प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन नही लिया गया। विकासकर्ता कंपनी रेवा रिओज़ बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड इंदौर को भूमि का अंतरण करने से पूर्व आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश से अनुमति प्राप्त नहीं की गई।

13 लोगों पर एफआईआर दर्ज

डीआरसीएस श्री कुमार ने बताया कि भा.दं. सं. 1860 की धारा 409, 420,120-बी और मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 72 (डी) के अंतगर्त बड़वाह थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में ओमप्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष सुरजीत भाटिया, प्रबंधक रमेश जोशी अन्य संचालक मंडल के सदस्य बनारसी लाल अरोरा, वीणा जोशी, बालकृष्ण राशिनकर, गोपाल कृष्ण खंडेलवाल, गोरेलाल देशवाली, नर्मदा प्रसाद शर्मा, भगवानसिंह घोसले, आलोक महाजन दीपक गोपाल गरुड़ और रविन्द्र दिनकर कासरेकर पर प्रकरण दर्ज कराया गया है।