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प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत नवीन सरलीकृत पंजीयन प्रक्रिया जारी

मकड़ाई समाचार हरदा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान ‘‘पीएम-कुसुम’’ योजना नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिये लागू एक महत्वपूर्ण योजना है। उप महाप्रबन्घक मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड हरदा ने बताया कि पी.एम. ‘अ’ कुसुम योजना किसानों की अनुपयोगी एवं बंजर कृषि भूमि से नियमित आय अर्जित करने की अभिनव महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नोडल एजेंसी बनाया गया है व 500 मेगावाट का लक्ष्य दिया गया है। इस योजना में किसान विद्युत कम्पनियों द्वारा चिन्हित सबस्टेशनों के 5 कि.मी. की परिधि में स्थित अपनी कृषि भूमि पर सौर संयत्र स्थापित कर उससे उत्पादित विद्युत का मध्यप्रदेश विद्युत वियामक आयोग निर्धारित दर पर शासन को 25 वर्षो तक विक्रय कर निश्चित आय प्राप्त कर सकेंगे। इसके विकल्प के तौर पर किसान अपनी भूमि परियोजना के लिये विकासक को लीज पर देकर नियमित लीज रेंट के माध्यम से आय सुनिश्चित कर सकेंगे।

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उप महाप्रबन्घक मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड हरदा ने बताया कि अब तक पी.एम. कुसुम ‘अ’ योजना के तहत मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा 122 मेगावाट क्षमता के लिये कृषक चयनित किये जा चुके है। योजना में कृषकों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिये सरलीकृत वॉक इन पंजीकरण सह चयन प्रक्रिया लागू की गई है। योजना की सम्पूर्ण जानकारी व आवेदन करने की सरलीकृत प्रक्रिया निगम की वेबसाइट  http://www.mprenewable.nic.in/ पर उपलब्ध है। सरलीकृत वॉक इन पंजीकरण सह चयन प्रक्रिया के संबंध में और अधिक जानकारी के लिये मध्यप्रदेश सूचना प्रकाश निगम लिमिटेउ के हरदा जिले के लिये नामांकित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी श्री विजय सिंह चौहान के मोबाइल नम्बर 9893044853 से इस संबंध में आवश्यक समन्वय के लिये सम्पर्क किया जा सकता है।