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तंबाकू उत्पाद बेचने वालो पर चिकित्सा विभाग ने की कार्यवाही,वसूला जुर्मांना

मकड़ाई समाचार जयपुर। प्रदेश के चिकित्सा विभाग द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचने वालो के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर की ओर से जिले को स्मोक फ्री बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए डेयरी बूथ,शिक्षण संस्थाओ के 100 गज की सीमा में आने वाले दुकानों पर निगाहे बनाए चिकित्सा विभाग की टीम काम कर रही है। पिछले दिनों करीब 1 दर्जन से अधिक डेयरी पर कार्यवाही की गई है। इसमें कई जगहों पर लोगो को तंबाकू उत्पाद बेचते पाया गया। इन पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही कर 200 रुपये जुर्माना भी वसूल किया गया। वहीं उनके बूथ लायसेंस भी रद्द किए गए।मामले में अधिकारियों का कहना है कि जब दुकानों के अलाटमेंट होते है तोे उनसे शर्तो के आधार पर अनापत्ति पत्र लिया जाता है कि आपकी दुकान पर आप इस तरह के प्रतिबंधित सामानों का विक्रय नही करेंगे।अगर इस प्रकार उत्पाद प्रदर्शन या बिक्री दुकान पर होती है तो दुकान का आबंटन निरस्त माना जायेगा। ।