हरदा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2022 के तहत हरदा जिले को 31 जुलाई 2023 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। जारी संशोधित आदेश अनुसार अब 15 अप्रैल 2023 तक किसी भी प्रकार के नये प्रायवेट नलकूप, हैंडपंप खनन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को लिखित सूचना देना होगी। नए आदेशानुसार खनन से पूर्व अब अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। किसी सक्षम अधिकारी प्राधिकारी द्वारा जांच पर सूचना दस्तावेज की मांग की जाती है तो खननकर्ता/भूमि स्वामी को लिखित में दी गयी सूचना की पावती दिखाया जाना आवश्यक होगा | ऐसा करने मैं असफल होने की दशा में वह खनन अवैध माना जावेगा एवं विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी |
संशोधित आदेश अनुसार 16 अप्रैल से 31 जुलाई 2023 तक नये प्रायवेट खनन होने वाले नलकूप, हैण्डपम्प एवं सिंचाई की अनुज्ञा जारी करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है। खनन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 17 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |
